देश - विदेश

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला,दिवाली पर सिर्फ 2 घंटे ही जला पाएंगे पटाखे,ऑनलाइन पटाखा बिक्री पर लगा प्रतिबन्ध

सुप्रीम कोर्ट ने दीवाली से पहले पटाखों के उत्पादन,बिक्री और जलाने पर बड़ा फैसला सुनाते हुए कुछ शर्तों के साथ पटाखों के बिक्री पर मंजूरी दी है,इसके साथ ही कोर्ट ने ऑनलाइन पटाखों के बिक्री पर रोक लगाते हुए सिर्फ लाइंसेंस धारक को पटाखा बेचने की अनुमति दी है,कोर्ट ने कम प्रदूषण वाले पटाखों बनाने की अनुमति देने की बात कही है,जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे ,सुप्रीम कोर्ट के अनुसार,दिवाली पर लोग रात 8 बजे से 10 बजे तक,क्रिसमस और न्यू ईयर पर रात 11.45 बजे से 12.15 बजे तक ही पटाखे जला पाएंगे |

बता दें कि कोर्ट ने पिछले साल दीवाली पर दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई थी,इसके साथ ही कोर्ट ने देशभर में प्रशासन को आदेश देते हुए पटाखा बनाने की फैक्ट्री में जांच की समय-समय पर जाँच के लिए कहां था,जिससे पटाखों में प्रयोग कि जाने वाली हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल होने से रोका जा सके,इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहां था कि यह आदेश दीवाली ही नहीं बल्कि हर एक धार्मिक और सामाजिक पर्व पर लागू होगा |

पिछले साल भी लगाया था बैन

पर्यावरण प्रदुषण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से ठीक पहले 9 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के बिक्री पर प्रतिबंध लगाते हुए,आदेश जारी किया था कि कुछ शर्तों के साथ पटाखों की बिक्री 1 नवंबर,2017 यानी दिवाली गुजर जाने के बाद फिर से की जा सकेगी.2016 में दीवाली के बाद बढ़े प्रदूषण के मुद्दे पर दाखिल एक याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में दिल्ली-एनसीआर में पटाखे की बिक्री पर बैन लगा दिया था. हालांकि 12 सितंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री पर पाबंदी वाले आदेश में संशोधन कर दिया और कुछ शर्तों के साथ पटाखा विक्रेताओं के अस्थायी लाइसेंस की संख्या में 50 फीसदी कटौती करने का आदेश दिया था,इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो रोक के साथ यह देखना चाहते हैं कि क्या इससे प्रदूषण के स्तर में कमी आती है |

Back to top button
close