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IAS का बेटा गिरफ्तार : दोस्तों संग मिलकर पहले प्रेमिका को पीटा, फिर SUV कार से कुचला…IAS का बेटा अश्वजीत दो साथियों संग गिरफ्तार

महाराष्ट्र के वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट अनिल कुमार गायकवाड़ के बेटे अश्वजीत गायकवाड़ द्वारा प्रेमिका को कार से कुचलने के मामले में ठाणे पुलिस की एसआईटी टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी अश्वजीत गायकवाड़ और उसके दो साथियों रोमिल पाटिल और सागर शेडगे को गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही नहीं पुलिस ने उस गाड़ी को भी बरामद कर लिया है, जिससे महिला को कुचला गया था।  अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (पश्चिम) महेश पाटिल ने बताया कि तीनों को रात में लगभग 8:50 बजे पकड़ा गया था। साथ ही घटना में कथित तौर पर इस्तेमाल की गई एक महिंद्रा स्कॉर्पियो और एक लैंडरोवर को जब्त कर लिया गया है। कासरवडावली पुलिस आगे की जांच कर रही है। इससे पहले, मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है।

पीड़िता ने बयां किया दर्द
इससे पहले, पीड़िता प्रिया सिंह ने मामले में अपना दर्द बयां किया। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कल रात कुछ पुलिसकर्मी आए थे। वे जबरदस्ती मुझसे कुछ साइन कराने की कोशिश कर रहे थे। मैंने मना किया, क्योंकि मेरे पास कोई वकील नहीं था। मेरे परिवार का भी कोई नहीं था। वे मुझे मजबूर कर रहे थे, कह रहे थे कि कल जो होगा देख लेना अभी साइन कर दो। जब मैंने साइन नहीं किया तो वे गु्स्सा होकर चले गए। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर बहुत विश्वास करती हूं। मैं बस न्याय चाहती हूं। हालांकि, पुलिस की ओर से इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया अब तक नहीं दी गई है।
क्या है मामला?
पुलिस के मुताबिक, घटना ठाणे में घोड़बंदर मार्ग पर एक होटल के पास 11 दिसंबर की है। सुबह साढ़े चार बजे के आसपास 26 साल की महिला अश्वजीत गायकवाड़ गायकवाड़ से मिलने गई थी। इस दौरान दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद महिला कार से अपना सामान लेकर जाने लगी। तभी कार चला रहे व्यक्ति ने उसे कुचलने की कोशिश की। इस वजह से वह गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई।
गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे
पुलिस का कहना है कि बाद में महिला ने इस घटना के बारे में सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए। पुलिस आयुक्त ने बताया कि जांच के लिए पुलिस जोन पांच के पुलिस उपायुक्त अमर सिंह जाधव के नेतृत्व में एक एसआईटी गठित की गई है। इस मामले में वरिष्ठ नौकरशाह के बेटे अश्वजीत गायकवाड़ और दो अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 279 (लापरवाही से गाड़ी चलाना) और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले में एसआईटी गवाहों के बयान दर्ज कर रही हैं। साथ ही फोरेंसिक सबूत भी जुटाए जा रहे हैं। वहीं अब ये गिरफ्तारियां की गईं हैं।

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