बिलासपुर कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई, हिस्ट्रीशीटर हितेंद्र सिंह पर NSA….तीन महीने के लिए जेल, नहीं मिलेगी जमानत…. अपहरण, मारपीट समेत कई मामलों में आरोपी
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले बिलासपुर कलेक्टर पी दयानन्द ने शहर में भय का वातावरण फ़ैलाने वाले हिस्ट्रीशीटर हितेंद्र सिंह ठाकुर के खिलाफ अधिनियम एनएसए के तहत कार्यवाही की है, हितेंद्र सिंह के खिलाफ कार्यवाही के लिए सरकंडा थाने के टीआई का बयान दर्ज किया गया है, हिस्ट्रीशीटर हितेंद्र सिंह पर अपहरण, धोखाधड़ी, अवैध शराब की बिक्री, गुंडागर्दी कर मारपीट के अलावा 8 और मामले दर्ज हैं |
बता दें कि हितेंद्र सिंह सरकंडा निवासी के खिलाफ सरकंडा थाना, सिविल लाइन थाना में अपहरण, धोखाधड़ी, अवैध शराब की बिक्री, गुंडागर्दी कर मारपीट के अलावा 8 और मामले दर्ज हैं, शहर में शांति पूर्ण व्यस्था से चुनाव संपन्न कराने के लिए हिस्ट्रीशीटर पर कार्यवाही की गई है | एनएसए कि कार्यवाही को जिलाबदर से भी बड़ी कार्रवाई माना जाता है, जिलाबदर कार्यवाही में जहां आरोपी को जिला से बाहर किया जाता है वहीं एनएस कार्रवाई में आरोपी को जेल में रखा जाता है, टीआई केस को देखते हुए तीन महीने 6 महीने या पूरे साल तक उसकी सजा बढ़ा सकता है, चुनाव के समय किसी भी हिस्ट्रीशीटर का एनएसए के तहत किया गया यह पहली कार्यवाही है |
सुरक्षा अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई
कलेक्टर पी दयानन्द ने आकाश नगर बहतराई निवासी हितेंद्र सिंह पिता स्व दिनेश कुमार सिंह पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के तहत एनएसए की कार्रवाई करते हुए सरकंडा थाना को तत्काल आगामी तीन माह तक केंद्रीय जेल बिलासपुर में बंद करने के निर्देश दिए हैं, जिला कलेक्टर पी दयानन्द के निर्देश के अनुसार अगले तीन महीने तक आरोपी हितेंद्र की जमानत नहीं हो सकेगी,उसके जमानत पर तीन महीने के लिए रोक लगा दी गई है |