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ब्रेकिंग : IAS अनिल टूटेजा व आलोक शुक्ला को मिली अग्रिम जमानत, ED ने 2015 में किया था केस रजिस्टर्ड, दोनों अफसरों को मिली राहत

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जनवरी, 2019 को दर्ज किया गया था

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से ईडी मामले में आईएएस आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा को राहत मिलते नजर आ रही है, न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल की एकल बैंच ने आज दोनों अफसरों के अग्रिम जमानत पर सुनवाई करते हुए जमानत मंजूर कर ली है | हाईकोर्ट के अधिवक्ता अवी सिंह और आयुष भाटिया ने दोनों आईएएस अफसरों की तरफ से हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा, कोर्ट में अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को स्वीकार करके हुए यह राहत दी है |

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जनवरी 2019 को दर्ज किया गया था, जो कि एन्टी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा द्वारा वर्ष 2015 में पंजीकृत अपराध दर्ज होने के बाद आया था. जिसमे नागरिक आपूर्ति निगम के 28 ठिकानों पे छापा मार कर करोड़ो रूपये बरामद किए थे, इस मामले में 28 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसमे अनिल टुटेजा और डॉ आलोक शुक्ला का नाम नही था, चुनाव के पहले करीब ढाई साल बितने के बाद राज्य सरकार ने पुरक चलान पेश करते हुए दोनों ही अधिकारी के नाम शामिल किए थे |

इससे पहले ACB ने भी इसी तरह के प्रकरण में दोनों अफसर के खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया था, जिसमें पहले ही दोनों को अग्रिम जमानत मिल चुकी थी।

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