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बिग ब्रेकिंग : अमित जोगी की जमानत याचिका खारिज…प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी असलम खान ने की ख़ारिज…अब एडीजे कोर्ट में करेंगे अपील

पुलिस ने छजका अध्यक्ष अमित जोगी को गिरफ्तारी के बाद प्रथम श्रेणी सत्र न्यायधीश के सामने पेश किया गया है |  पूर्व सीएम अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी की जमानत याचिका असलम खान की कोर्ट से खारिज कर दी गई है, अब वो एडीजे कोर्ट पेंड्रा रोड में अपील करेंगे |
बिलासपुर और गौरेला पुलिस ने अमित जोगी को गिरफ्तार कर पेंड्रा रोड स्थित व्यवहार न्यायालय में पेश किया, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी असलम खान की कोर्ट में सुनवाई हुई, न्यायालय में शासन की ओर से सरकारी वकील संजीव राय ने पक्ष रखा, जबकि हाईकोर्ट के फैसले को आधार बनाकर अमित जोगी ने जज के सामने अपने केस की पैरवी खुद की ।
अमित जोगी ने प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने कहा कि –

यह भारत का पहला मामला है जिसमें हाईकोर्ट से फैसला आने के बाद उस फैसले को थाने में चुनौती दी जा रही है मेरे खिलाफ राजनीतिक द्वेषवश ऐसा किया गया है । मुझे आज दंतेवाड़ा में जाकर चुनाव प्रचार करना था हमारी पार्टी का प्रत्याशी वहां से खड़ा है, उसे प्रभावित करने के लिए मुझे आज गिरफ्तार किया गया है |

अमित जोगी ने कहा –

मैंने इस मामले में अग्रिम जमानत इसलिए नहीं ली क्योंकि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, हाईकोर्ट से प्राप्त फैसले को थाने में चुनौती देना पूरी तरह असंवैधानिक है । ना मैं कहीं भागा हूं न ही कहीं भागूंगा इसलिए मैंने अग्रिम जमानत भी नहीं ली है ।

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