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मांगेलाल पर लगे राजद्रोह का धारा हटाई गई….. CM भूपेश ने जताई थी नराजगी…..बिजली कटौती की अफवाह फैलाने पर लगा था धारा ….DGP ने कहा- विवेचना में नहीं मिला साक्ष्य

कथित वायरल वीडियो वायरल मामले में राजद्रोह का धारा हटा दी गई है | डीजीपी डीएम अवस्थी ने बताया कि कथित वायरल वीडियो की जाँच करने पर राजद्रोह का साक्ष्य नहीं पाया गया, जिसके कारण आरोपी मांगेलाल अग्रवाल के खिलाफ लगी राजद्रोह धारा 124(ए) हटा दी गई है, लेकिन आरोपी के खिलाफ धारा 505 के तहत कार्रवाई जारी रहेगी |

बता दें कि छत्तीसगढ़ में बिजली कटौती से जुड़ी अफवाह सोशल मीडिया पर फैलाने के आरोप में कल गुरुवार को राजनांदगांव जिले के मुसरा डोंगरगढ़ के रहने वाले मांगेलाल अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया था | उसके खिलाफ आईपीसी के तहत राजद्रोह की धारा 124 ए और सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार की धारा 505/1/2 के तहत कार्रवाई किया गया था |

इस कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हस्ताछेप करते हुए इस पूरे मामले की जांच फिर से करने के लिए निर्देश दिया था |

कल गुरुवार को मांगेलाल अग्रवाल ने एक वीडियो जारी कर भूपेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि एक इन्वर्टर कंपनी के साथ छत्तीसगढ़ सरकार की सेटिंग हो गई है। इसके लिए राज्य सरकार को पैसा दिया गया है। करार के मुताबिक घंटे- 2 घंटे में 10 से 15 मिनट के लिए लाईट कटौती होती रहेगी, तो इन्वर्टर बिक्री बढ़ेगी।

वही इस मामले में बिजली कंपनी का कहना है कि वे वीडियो में विद्वेष फैलाने वाले वाली बात कर रहे थे | वीडियो जब्त कर लिया गया है। यह कार्रवाई बिजली कंपनी की शिकायत पर की गई, बिजली कंपनी का कहना है कि आरोपी वीडियो में विद्वेष फैलाने वाले वाली बात कर रहे थे, इसलिए कार्रवाई की गई है, वही वीडियो जब्त कर लिया गया है |

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