Sukanya Samriddhi Yojana: सरकार की इस स्कीम में बिटिया बन जाएगी करोड़पति, बस निवेश करना होगा इतना पैसा
Sukanya Samriddhi Yojana: केंद्र सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना को बेटियों के भविष्य में पढ़ाई, उच्च शिक्षा एवं शादी में होने वाले खर्चे को पूरा करने के लिए शुरू किया गया है ताकि माता पिता अपने बेटियों की भविष्य की चिंता से मुक्त होकर उनका पालन पोषण अच्छे से कर सके। बच्ची के जन्म के साथ ही माता-पिता को उसकी पढ़ाई और शादी के खर्च को लेकर टेंशन हो जाती है इस स्कीम में हर साल 1 लाख रुपये का निवेश करने पर आपकी बच्ची को 21 वर्ष की आयु में तगड़ा लाभ मिल सकता है,
मिल रहा इतने ब्याज का लाभ
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जमा राशि पर सरकार फिलहाल 8.2 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रही है. हाल ही में सरकार जुलाई से सितंबर के बीच ने छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों के बारे में जानकारी दी है. दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. SSY स्कीम के तहत हर खाताधारक को सालाना आधार पर 250 रुपये से लेकर 1.50 लाख रुपये तक के निवेश का मौका मिलता है. इस स्कीम के तहत खाताधारकों को जमा राशि पर कंपाउंडिंग ब्याज दर का लाभ मिलता है. इस स्कीम में बच्ची के 15 साल के होने तक निवेश करना होता है. इसके बाद 21 वर्ष की आयु तक पैसे लॉकइन रहते हैं.
हर साल 1 लाख रुपये के निवेश पर मिलेगा कितना रिटर्न
अगर कोई व्यक्ति अपनी बच्ची के जन्म के साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना में हर दिन 1 लाख रुपये का निवेश करता है तो 15 वर्ष की आयु तक बच्ची के पास तक खाते में कुल जमा की गई राशि 15 लाख रुपये होगी. SSY कैलकुलेटर के मुताबिक बच्ची के 21 साल के होने पर उसे कुल 46,18,385 रुपये मिलेंगे. इसमें 15 लाख रुपये निवेश की गई राशि और 31,18.385 रुपये ब्याज के रूप में मिलेगा.
सुकन्या योजना के तहत माता पिता के द्वारा अपनी कन्या का निवेश खाता खोला जाता है। जिसमें प्रतिवर्ष न्यूनतम ₹250 से लेकर अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक निवेश किए जा सकते हैं। इस समय सुकन्या खाते में जमा की गई राशि पर 7.6% की दर से ब्याज प्रदान किया जा रहा है।
सुकन्या समृद्धि खाता योजना
न्यूनतम जमा ₹ 250/- एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम जमा ₹ 1.5 लाख।
खाता बालिका के नाम पर उसके 10 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक खोला जा सकता है।
एक बालिका के नाम पर केवल एक ही खाता खोला जा सकता है।
खाता डाकघरों और अधिकृत बैंकों में खोला जा सकता है।
खाताधारक की उच्च शिक्षा के उद्देश्य से शिक्षा व्यय को पूरा करने के लिए निकासी की अनुमति दी जाएगी।
बालिका की आयु 18 वर्ष हो जाने के बाद उसकी शादी हो जाने पर खाते को समय से पूर्व बंद किया जा सकता है।
खाते को भारत में कहीं भी एक डाकघर/बैंक से दूसरे में स्थानांतरित किया जा सकता है।
खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष की अवधि पूरी होने पर खाता परिपक्व हो जाएगा।
जमाराशि आयकर अधिनियम की धारा 80-सी के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र है।
खाते में अर्जित ब्याज आयकर अधिनियम की धारा-10 के अंतर्गत आयकर से मुक्त है।
सुकन्या समृद्धि योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
SSY Scheme Required Documents: यदि आप सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी बिटिया का खाता खुलवाना चाहते हैं तो आपको निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी जो आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस लेकर जाना होगा। सभी डाक्यूमेंट्स इस प्रकार है –
बालिका का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए।
माता पिता का आधार कार्ड / पैन कार्ड / पहचान पत्र
निवास प्रमाण पत्र
बैंक जा डाकघर द्वारा मांगे गए दस्तावेज।
पासपोर्ट साइज फोटो
SSY अकाउंट खुलवाने के लिए बैंकों की सूची
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए बैंकों की सूची नीचे दी गई है। इन सभी बैंकों के नजदीकी शाखा में जाकर आप अपनी बिटिया के भविष्य के लिए बचत खाता खोल सकते हैं।
भारतीय स्टेट बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
बैंक ऑफ इंडिया
बैंक ऑफ बड़ौदा
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
इलाहाबाद बैंक
ऐक्सिस बैंक
आंध्रा बैंक
पंजाब एंड सिंध बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
यूको बैंक
विजय बैंक
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
केनरा बैंक
देना बैंक
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
आईडीबीआई बैंक
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर
आईसीआईसीआई बैंक
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर
SSY खाता में जमा राशि कब निकाल सकते हैं
यदि आप सुकन्या योजना के तहत खाते में पैसे जमा करवाते है और आप जमा की गई राशि निकालना चाहते हैं तो आप निम्न स्थिति में जमा की गई धनराशि निकाल सकते हैं।
यदि बालिका की आयु 18 वर्ष पूरी हो जाती है तो वह उच्च शिक्षा के लिए खाते में जमा राशि का 50% निकाल सकती हैं।
लेकिन 1 साल में एक ही बार और अधिकतम 5 साल तक किस्त में धनराशि निकाली जा सकती है।
सुकन्या योजना के तहत खोले गए निवेश खाता में 15 वर्षों तक निवेश करना अनिवार्य है।
किन परिस्थितियों में SSY खाता बंद किया जा सकता है
आप इन परिस्थितियों में सुकन्या खाता को 18 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले बंद करा सकते है और खाते में जमा राशि निकाल सकते हैं।