ITR भरने के लिए मिला और समय, सरकार ने एक महीने बढ़ाई डेडलाइन
अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख नजदीक आने से चिंताओं में डूबे हुए हैं, तो निश्चिंत रहिए. आय कर विभाग ने आईटीआर भरने की डेडलाइन एक महीने और बढ़ा दी है, केंद्र सरकार ने आईटीआर भरने के लिए 31 अगस्त तक समय दे दिया है |
वित्त मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी, वित्त मंत्रालय ने कहा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट आगे बढ़ा दी है, टैक्स पेयर्स की संबंधित श्रेणियों की खातिर इसे 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है |
इस तरह आपके पास अब एक और महीना है, इस दौरान आपको कोई भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है और आप आराम से अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं |
बता दें कि आप इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीकों से भर सकते हैं. आईटीआर भरने के लिए आपको अपनी आय से जुड़े सभी दस्तावेजों को तैयार करना होगा. इसमें आपकी कंपनी की तरफ से मिला फॉर्म 16, बैंक अकाउंट डिटेल, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट और लोन डिटेल भी शामिल है |
Upon consideration of the matter, the Central Board of Direct Taxes (CBDT) extends the ‘Due Date’ for filing of Income Tax Returns from 31st July, 2018 to 31st August, 2018 in respect of the said categories of taxpayers: Ministry of Finance
— ANI (@ANI) July 26, 2018
हालांकि इसके साथ ही यह भी याद रखें कि इस बार अगर आप ने आईटीआर ड्यू डेट के बाद भरा, तो आप पर भारी-भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है, ड्यू डेट के तहत आईटीआर न भरने पर आप पर 5 हजार रुपये तक पेनल्टी लगाई जा सकती है |
इसके अलावा आपको इनकम टैक्स एक्ट की अलग-अलग धाराओं के तहत नोटिस भी जारी किए जा सकते हैं. इसलिए आईटीआर भरने के दौरान अपनी आय से जुड़ी सभी और सही जानकारी जरूर दें, अगर आप वेतनभोगी हैं, तो आपको आईटीआर 1 अथवा सहज फॉर्म भरना होगा |