नॉलेज

Incom Tax Saving Tips 2024 : टैक्स बचने के 20 ऐसे टिप्स, जिससे जेब नहीं होगी खाली…ITR भरते वक्त पछताएंगे नहीं

Tax Saving Tips 2024: नए साल के साथ टैक्स प्लानिंग (tax planning) का वक्त भी शुरू हो चुका है. 31 मार्च के पहले आपके लिए टैक्स सेविंग्स की पूरी प्लानिंग करना जरूरी है. देश में इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत ऐसे कई प्रावधान हैं, जिनके तहत आप अपने खर्चों और बचत के जरिए टैक्स बचा सकते हैं. ऐसी कई धाराएं हैं, जिनके जरिए आपको सरकार की ओर से अलग अलग इनकम और इन्वेस्टमेंट पर टैक्स डिडक्शन (tax deduction in 2024) मिलता है. आपको इनमें से कई सारी चीजें पता होंगी और कुछ का फायदा आप पहले से लेते होंगे. लेकिन अब जब टैक्स प्लानिंग का सीजन है तो हमने सोचा क्यों न आपके लिए एक पूरी गाइड तैयार की जाए कि आप नए साल में कहां-कहां टैक्स बचा (how to save tax) सकते हैं. इस गाइड में आपको 20 ऐसे तरीके मिलेंगे, जो आपके लिए ‘टैक्स सेवियर’ बनेंगे.

टैक्स बचाने के दो रास्ते (tax saving options)

देखिए, टैक्स बचाने के दो रास्ते होते हैं- एक टैक्स छूट देने वाले निवेश माध्यमों में पैसा निवेश करके, दूसरा आपकी सैलरी से ऐसे डिडक्शन, जिनपर सरकार आपको टैक्स छूट देती है. यानी निवेश करके और अपनी सैलरी पर डिडक्शन यानी खर्चों को दिखाकर आप टैक्स बचा सकते हैं.

टैक्स सेविंग्स के 20 तरीके (20 ways to save tax)

1. होम लोन पर छूट

इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत आप होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पर 1.5 लाख और भरे गए ब्याज पर सेक्शन 24 के तहत 2 लाख रुपये तक की छूट पा सकते हैं.

2. एजुकेशन लोन

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80E के तहत आप एजुकेशन लोन पर भरे गए ब्याज पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं.

3. एजुकेशन स्कॉलरशिप

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(16) के तहत किसी भी छात्र को मिली स्कॉलरशिप टैक्स फ्री होती है.

4. खेती से इनकम

अगर आप खेती से कमाई कर रहे हैं, तो आपको इसपर कोई टैक्स नहीं भरना होगा. भारत में किसानों को अपनी खेती से मिलने वाली आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता है. आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार कृषि से होने वाली आय कर से मुक्त है. किसानों को इस प्रकार अपनी आय का कोई रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं है.

5. सेविंग्स अकाउंट पर ब्याज

आपके बैंक के सेविंग्स अकाउंट में ब्याज से जो पैसा आता है, वो भी टैक्स के दायरे में होता है, लेकिन आपके सारे सेविंग्स अकाउंट पर मिलाकर सालाना 10,000 रुपये पर छूट मिलती है. सीनियर सिटीजंस को सेक्शन 80TTB के तहत 50,000 रुपये तक की छूट मिलती है.

6. इक्विटी म्यूचुअल फंड से मिले पैसे

इक्विटी फंड या शेयरों को एक साल से ज्यादा रखने पर आपको जो लाभ होता है, उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तौर पर देखा जाता है. अगर ये 1 लाख रुपये तक या इससे नीचे है, तो आपको इसपर कोई टैक्स नहीं देना होता है.

7. विरासत में मिली संपत्ति

उचित उत्तराधिकारी को विरासत या वसीयत के जरिए मिली हुई संपत्ति भारत में टैक्स फ्री होती है.

8. शादी में मिले गिफ्ट

शादी-ब्याह में दूल्हे-दुल्हन को दिए जाने वाले गिफ्ट को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है, हालांकि, ये नियम बस 50,000 रुपये तक के गिफ्ट्स पर ही लागू होगा. इससे ऊपर के वैल्यू के गिफ्ट्स पर आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से पैसा कटेगा.

9. NRE Account

भारत से बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों के पास NRE अकाउंट होते हैं, उनको एकुमुलेटिंग और फिक्स्ड डिपॉजिट दोनों पर ब्याज से कमाई मिलती है. इसपर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होता है.

10. हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) और अतिरिक्त आय

इनकम टैक्स एक्ट के तहत हिंदू अविभाजित परिवार की श्रेणी के तहत अलग से टैक्स छूट मिलती है. इसमें सभी सदस्यों को अलग से छूट मिलती है, और ढाई लाख की बेसिक टैक्स छूट भी मिलती है.

11. 80C के तहत छूट

आप अगर 80C के तहत कवर होने वाली योजनाओं में निवेश करते हैं तो आप 1.5 लाख तक की छूट ऐसे ही ले सकते हैं.

12. NPS

NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश करने पर आपको 80C के तहत लाभ मिलता है, लेकिन इसमें निवेश पर आपको अतिरिक्त 50,000 रुपये का लाभ मिलता है.

13. Provident Funds

EPFO की ओर से चलाई जाने वाली योजना पब्लिक प्रॉविडेंट फंड या फिर सैलरीड प्रोफेशनल्स की सैलरी से EPF यानी इंप्लॉई प्रॉविडेंट फंड के लिए काटे जाने वाले पैसों पर भी छूट क्लेम किया जा सकता है.

14. लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से मिले पैसे

सेक्शन 10(10)D के तहत इंश्योरेंस पॉलिसी (ULIP को छोड़कर) 1 अप्रैल, 2023 को या इसके बाद जारी की पॉलिसी पर तभी टैक्स देना होगा, जब इसपर सालाना प्रीमियम 5 लाख से ऊपर होगा.

15. हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम

अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और प्रीमियम भर रहे हैं तो 25,000 रुपये तक की छूट ले सकते हैं. इसके ऊपर से अपने Spouse और अपने बच्चों के नाम पर ली गई पॉलिसी के प्रीमियम पर भी छूट ले सकते हैं. अगर आपके माता-पिता की उम्र 60 साल से नीचे है तो प्रीमियम पर 25,000 और इससे ऊपर है तो अधिकतम 50,000 रुपये की छूट ले सकते हैं.

16. दिव्यांग परिवारीजन के इलाज पर खर्चे में छूट

सेक्शन 80DD के तहत आपको परिवार में किसी दिव्यांगजन के इलाज के खर्चों पर भी टैक्स छूट का प्रावधान है. डिडक्शन के लिए अपर लिमिट की शर्त- 40 फीसदी दिव्यांगता के लिए ग्रोस इनकम का 75,000 या फिर 80 फीसदी या इससे ऊपर दिव्यांगता पर टोटल इनकम से 1,25,000 की छूट है.

17. विशेष बीमारियों के इलाज के खर्चे पर छूट

सेक्शन 80DDB के तहत छूट है कि किसी भी व्यक्ति या फिर HUF के द्वारा किसी विशेष बीमारी के इलाज में हुए खर्चे पर छूट मिले.

18. दान पर छूट

सेक्शन 80G के तहत आपको विशेष रिलीफ फंड और दान संस्थाओं को दान देने पर छूट मिलता है. हालांकि, हर तरह का दान टैक्स छूट का पात्र नहीं होता.

19. राजनीतिक पार्टियों को दिया जाना वाला दान

सेक्शन 80GGC के तहत ये छूट है कि राजनीतिक पार्टियों को दिए जाने वाले दान या चंदे को टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाए. इसमें दान की कोई लिमिट नहीं है.

20. बिजनेसवालों के लिए छूट

अगर आप अपना बिजनेस चलाते हैं तो आप इसके लिए ट्रैवल के खर्चों पर डिडक्शन (tax deduction) क्लेम कर सकते हैं.

 

Back to top button
close