IAS Ranu Sahu: निलंबित IAS रानू साहू को मिली नियमित जमानत, कोयला घोटाला मामले में SC का बड़ा फैसला, पढ़िए
IAS Ranu Sahu: छत्तीसगढ़ के चर्चित कोल मामले में आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निलंबित आईएएस रानू साहू और दीपेश टांक और सुधीर अग्रवाल की अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है, जमानत के बाद भी निलंबित आईएएस रानू साहू जेल में रहेगी क्योकि अभी रानू साहू को EOW मामले में जमानत नहीं मिली है। बता दें की इससे पहले निलंबित आईएएस रानू साहू को 7 अगस्त तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी, बता दें कि IAS रानू साहू लंबे समय से जेल में बंद है।
बता दें कि कोल लेवी मामले में IAS Ranu Sahu और दीपेश टांक को प्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है, ईडी ने आईएएस रानू साहू को 540 करोड़ के कोल लेवी घोटाला मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था, आईएएस रानू साहू के अलावा आइएएस समीर विश्नोई, सौम्या चौरसिया, जेडी माइनिंग एसएस नाग और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को गिरफ्तार किया। इसके अलावा कांग्रेस नेता और कुछ कारोबारी भी ईडी के जांच के दायरे में है। इन लोगों से पूछताछ की गई है और इनके घरों से कुछ दस्तावेजों को भी जब्त किया गया है।
ईओडब्ल्यू मामले में रानू साहू को नहीं मिली जमानत
बता दें कि जमानत के बाद भी निलंबित IAS रानू साहू जेल में ही रहेंगी. क्योंकि ईओडब्ल्यू मामले में रानू साहू को जमानत नहीं मिली है.कुछ महीने पहले ईओडब्ल्यू ने निलंबित IAS Ranu Sahu के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की थी. उनके साथ ही समीर विश्नोई और सौम्या चौरसिया के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया था. तीनों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था।