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IAS Ranu Sahu -ब्रेकिंग: निलंबित IAS रानू साहू को मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम राहत, लंबे समय से है जेल में बंद

IAS Ranu Sahu. छत्तीसगढ़ में कोल घोटाले के दो बड़े आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निलंबित आईएएस रानू साहू और दीपेश टांक की अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है. रानू साहू की तरफ से मुकुल रोहतगी ने पैरवी की है। हालांकि ये अंतरिम राहत है। दोनों की 7 अगस्त तक के लिए दोनों की जमानत मंजूर की गयी है। बता दें कि रानू साहू लंबे समय से जेल में बंद है.

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IAS Ranu Sahu. इससे पहले रानू साहू की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भुवन की बेंच में दोनों की याचिका की सुनवाई हुई। आपको बता दें कि दीपेश टांक पर आईएएस को जमीन बेचने का आरोप था। छत्तीसगढ़ के अंदर और बाहर जमीनों की खरीद फरोख्त और सौदे में ब्लैक मनी खपाने को लेकर दीपेश टांक की ईडी ने गिरफ्तारी की थी। जानकारी के अनुसार दीपेश टांक ने पूर्व में गिरफ्तार आरोपियों को 51 एकड़ जमीन बेची थी। इसी गड़बड़ी के आरोप पर ईडी ने दीपेश को गिरफ्तार किया है।

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बता दें कि कोल लेवी मामले में आईएएस रानू साहू और दीपेश टांक को प्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है, ईडी ने आईएएस रानू साहू को 540 करोड़ के कोल लेवी घोटाला मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था, आईएएस रानू साहू के अलावा आइएएस समीर विश्नोई, सौम्या चौरसिया, जेडी माइनिंग एसएस नाग और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को गिरफ्तार किया।  इसके अलावा कांग्रेस नेता और कुछ कारोबारी भी ईडी के जांच के दायरे में है। इन लोगों से पूछताछ की गई है और इनके घरों से कुछ दस्तावेजों को भी जब्त किया गया है।

 

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