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छत्तीसगढ़ के पूर्व महाधिवक्ता की बढ़ी मुश्किलें : हाईकोर्ट ने जमानत याचिका किया खारिज, अब 15 दिन बाद होगी सुनवाई

छतीसगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. इससे पहले पूर्व महाधिवक्ता ने acb की विशेष कोर्ट में याचिका दायर की थी जहां खारिज होने के बाद अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर किया था. जहां हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दिया है। अब इस मामले में दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी।

ACB-EOW ने छतीसगढ़ के चर्चित नान घोटाला मामले में हाईकोर्ट के पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा, पूर्व IAS आलोक शुक्ला और अनिल टूटेजा FIR दर्ज कराया गया था. ACB-EOW ने ये FIR व्हाट्सप चैट के आधार पर दर्ज किया गया था. इस मामले में हुई FIR को रद्द किये जाने के लिए पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने ACB की विशेष कोर्ट में याचिका दायर किया था. जहा कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दिया गया था. जिसके बाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर किया गया था.जहां हाईकोर्ट ने बह याचिका खारिज कर दिया है।

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