Bilaspur News: बिलासपुर में इन वाहनों की एंट्री बैन, कलेक्टर अवनीश ने जारी किया आदेश, पढ़िए आदेश में…
कलेक्टर ने भारी वाहनों के शहर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिन भारी वाहनों को बिलासपुर क्रॉस करके दुसरे शहर आना जाना है उन्हे बाईपास रोड का उपयोग करना होगा। शहर के अंदर कई अन्य वाहनों के प्रवेश पर समय निर्धारित कर दिया गया है।
कलेक्टर अवनीश शरण ने शहर में बढ़ते यातायात दबाव को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न मार्गाें से शहर में प्रवेश करने वाले भारी वाहनों के परिवहन एवं उनके प्रवेश के लिए समय का निर्धारण किया है। उच्च न्यायालय द्वारा आपातकालीन एंबुलेंस, फायर ट्रक एवं अन्य आपातकालीन वाहनों की आवागमन को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के निर्देश दिए है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार ट्रक, मेटाडोर, पिकअप समेत सभी प्रकार के छोटे-बड़े ऐसे वाहन जो व्यापार विहार से आते-जाते है एवं शहर के भीतर सामान खाली करते है ऐसे वाहन रात्रि 11 बजे से सवेरे 6 बजे तक एवं दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक सामान परिवहन कर सकेंगे।
इसी प्रकार सभी प्रकार के भारी वाहन एक्सल, मल्टी एक्सल, कोयला परिवहन, कैप्सूल, टेलर, ट्राला, ट्रक और मेटाडोर जैसे ऐसे मालवाहक वाहन जिन्हें बिलासपुर से आगे की ओर जाना है वे बाईपास मार्ग का प्रयोग करेंगे।
आवश्यक वस्तुओं के परिवहन कार्य में लगे वाहन जैसे पीडीएस, धान, सब्जी, फल, दूध, गैस सिलेण्डर, रेल्वे रेक, डीजल, पेट्रोल एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यक वस्तुओं के परिवहन कार्य में लगे वाहन ट्रक, मेटाडोर, पिकअप आदि सभी प्रकार के वाहन बिलासपुर शहरी क्षेत्र एवं उच्च न्यायालय मार्ग पर आवासीय परिसर से शहरी क्षेत्र तक के मार्ग का प्रयोग कर सकेंगे।
इनके लिए शहरी क्षेत्र सहित उच्च न्यायालय मार्ग पर परिवहन सवेरे 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक एवं रात्रि 8 बजे से सवेरे 5 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। भवन निर्माण सामग्रियों का परिवहन करने वाले वाहन बिलासपुर शहरी क्षेत्र में दिन के समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच लिंकरोड में तथा सवेरे 5 बजे से 11 बजे तक मंगला चौक से नेहरू चैक तक भवन निर्माण सामग्री परिवहन वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। इनके लिए सवेरे 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक एवं रात्रि 11 बजे से सवेरे 5 बजे तक का समय निर्धारित किया है। इसी प्रकार सीएसपीडीसीएल (सीएसईबी), नगर निगम, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पुलिस वाहनों को उपरोक्त प्रतिबंध से छूट होगी साथ ही समय-समय पर जिला दण्डाधिकारी द्वारा जनहित एवं लोकहित के दृष्टिकोण से छूट प्रदाय वाहनों को भी नियमानुसार परिवहन की सुविधा होगी।