CM Kanyadan Yojna : सरकार दे रही बेटी की शादी के लिए 51 हजार रुपये, ऐसे ले सकते हैं योजना का लाभ
CM Kanyadan Yojna. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत गरीब परिवारों को बेटियों की शादी के लिए राज्य सरकार द्वारा 31 हजार रुपये से लेकर 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है,आर्थिक दिक्कत के कारण बेटियों की शादी में रूकावट न आये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है,आइये जानते है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में आवेदन कैसे करे, योजना का लाभ, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज इत्यादि जानकारी
बता दें कि राजस्थान सरकार उन गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता दे रही है, जो अपनी बेटियों की शादी का खर्चा नहीं उठा सकते है,
पात्रता
इस योजना का लाभ राजस्थान का निवासी होना चाहिए।
बीपीएल कार्ड, आस्था कार्ड, अंत्योदय कार्ड धारक या फिर विधवा इसके लिए पात्र है।
लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी जरूरी है।
परिवार की सलाना आय 50 हजार से ज्यादा नहीं हो।
जरूरी दस्तावेज
BPL कार्ड या अंत्योदय कार्ड
राशन कार्ड
मैरिज सर्टिफिकेट
एफीडेविट
इनको मिलेगा लाभ
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीपीएल
अल्पसंख्यक के बीपीएल
पालनहार योजना से लाभान्वित परिवार
आवेदन प्रकिया
इस योजना का लाभ लेने के लिए राजस्थान की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट से आवेदन करना होगा। इसके लिए पहले आपको SOS रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन कर आवेदन अच्छे से भरना होगा।
ऑनलाइन मोड़ से आवेदन करने के लिए आप ई-मित्र पर जाकर के आवेदन करवा सकते हैं या स्वयं अपनी SSO के माध्यम से निशुल्क आवेदन कर सकते हैं l
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना फॉर्म भरने से पूर्व आवेदन फॉर्म प्रिंट कराकर के उसे ध्यानपूर्वक पूरा करना होगा फिर दस्तावेजों की पूर्ति करके आवेदन करना होगा l
कन्या की शादी के 1 माह पहले या शादी के बाद 6 माह के अंदर आवेदन करना होता है l