Chhattisgarh News : गौ हत्या/तस्करी व मांस बिक्री पर सख्ती बढ़ी: लेना होगा लाइसेंस, जहाँ अवैध परिवहन वहां के एसपी और थाना प्रभारी का सीआर होगा खराब, PHQ से परिपत्र जारी, जानिए नए नियम…
Chhattisgarh News. छत्तीसगढ़ में गौ वंश के अवैध परिवहन पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने नया आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक, सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर परिवहन अवैध होगी। गैर जमानती अपराध माना जाएगा। अवैध परिवहन पाए जाने पर सात साल तक की सजा और पचास हजार रुपए का जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि गौ-वंश के परिवहन के लिए अधिकारियों से लाइसेंस लेना होगा। गाड़ी पर फ्लैक्स लगाना होगा कि पशुओं का परिवहन हो रहा है | जिस रूट पर अवैध परिवहन पाया जाता है वहां के एसपी और थाना प्रभारी का सीआर भी खराब होगा. अवैध परिवहन में इस्तेमाल गाड़ी राजसात की जाएगी |
Chhattisgarh News. गौ वंश के अवैध परिवहन को रोकने जिला स्तर पर एक राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति होगी. ये नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाएंगे. अवैध परिवहन के पुराने प्रकरणों को जिलेवार एकत्रित किया जाएगा. आदतन अपराधियों को ट्रैक किया जाएगा. उन रास्तों पर भी निगरानी कड़ी होगी, जहां से अवैध परिवहन किया जाता रहा है.
परिपत्र में ये भी कहा गया है कि सिर्फ गौवथ और तस्करी जैसे कृत्यों के लिए कार्रवाई का प्रावधान नहीं है, बल्कि जानवरों को भूखा रखने, अत्यधिक बोझ रखना, प्रताड़ित करना, पशुओं को टक्कर मारना या अन्य किसी भी तरह से यातना देगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जायेगी। परिपत्र में ऐसे मामलों को लेकर भी कानूनी प्रावधान का उल्लेख किया गया है। परिवत्र के मुताबिक जिला स्तर पर गौवंश के वध तथा गौवंश व दुधारू पशुओं की तस्करी (अवैध परिवहन) से संबंधित समस्त लम्बित प्रकरणों की सूची तैयार कर इनका समुचित पर्यवेक्षण/मानिटरिंग करते हुये शीघ्र कार्यवाही पूर्ण कराकर निराकरण कराया जायेगा।