Chhattisgarh News: शिक्षकों, कर्मचारियों की छुट्टी के नियम में बदलाव, नया गाइडलाइन हुआ जारी, स्कूल शुरू होने के बाद नहीं मिलेगी छुट्टी, पढ़िए पूरा नियम
Chhattisgarh News: राज्य शासन ने शिक्षकों की छुट्टी को लेकर नया निर्देश जारी किया है, प्रदेश में शिक्षकों की छुट्टी लेने की ऑनलाइन प्रक्रिया 12 अगस्त से शुरू हो रही है, अब शिक्षकों को छुट्टी के लिए आवेदन ऑनलाइन जमा करना होगा, जारी आदेश के अनुसार शिक्षकों, अधिकारियों व् कर्मचारियों को छुट्टी अब शाला व् कार्यालय खुलने से पूर्व मान्य होगा , स्कूल या कार्यालय शुरू होने से बाद आकस्मिक व ऐच्छिक अवकाश का आवेदन अमान्य होगा।
राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार अर्जित, अर्धवैतनिक, लखुकृत, मातृत्व, संतान पालन अवकाश के लिए आवेदन आनलाइन पोर्टल में अवकाश नियम 2010 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में अपलोड किया जायेगा। इन अवकाश पर सक्षम अधिकारी 7 दिन के भीतर अवकाश को स्वीकृत या अस्वीकृत कर पोर्टल में प्रविष्ट करेंगे। अवकाश का उपयोग करने के बाद पोल्टल क जरिये से आन्लाइन ज्वाइन करना होगा।
वही शिक्षक, कर्मचारी और अधिकारी को छुट्टी के लिए अपने मूल संस्था के सक्षम अधिकारी को ऑनलाइन आवेदन देना होगा इसके साथ ही आवेदन की हार्ड कॉपी पोर्टल से प्राप्त कर कार्यरत संस्था में जमा करना होगा, सक्षम अधिकारी प्ऱप्त आवेदन की कार्यवाही की प्रविष्ट पोर्टल में कराया जायेगा।
जिला शिक्षा अधिकारी और संयुक्त शिक्षा अधिकारी को आकस्मिक व ऐच्छिक अवकाश पूर्व की तरफ कलेक्टर व संभागायुक्त की तरफ से ही स्वीकृत किया जायेगा। जबकि बाकी छुट्टियां पोर्टल के जरिये ही स्वीकृत होगी।