CG निलंबित IPS जीपी सिंह को हाईकोर्ट से मिली राहत, राजद्रोह समेत तीनों FIR को कोर्ट ने किया निरस्त, चीफ जस्टिस के बैच ने सुनाई ये फैसला
निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। छतीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की बैच ने जीपी सिंह मामले में सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ FIR को निरस्त कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि निलंबित आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले है उन्हें झूठे केस में फसाया गया है।
बता दें कि छतीसगढ़ के निलबित आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति, राजद्रोह, ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज किया गया था.जिस पर छतीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल के बैच ने फैसला सुनाते हुए उनके ऊपर लगे हुए तीनों FIR को निरस्त कर दिया है।
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हाईकोर्ट ने निलंबित आईपीएस जीपी सिंह के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि जीपी सिंह के खिलाफ किसी भी तरह की ठोस सबूत नहीं मिले है। उन्हें परेशान करने के लिए फसाया गया है। बता दें कि तत्कालीन सरकार ने निलंबित आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ राजद्रोह के मामले दर्ज किये थे। जीपी सिंह पर राजद्रोह, आय से अधिक संपति समेत ब्लैकमेलिंग का FIR दर्ज था जिसे हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है।