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CG NEWS: विधायकों और सांसदों की बढ़ी यात्रा भत्ता, अधिसूचना जारी

छतीसगढ़ में विधायकों की यात्रा भत्ता बढ़ा दी गई है, साथ ही सांसदों की यात्रा भत्ता में भी बढोत्तरी की गई है, छत्तीसगढ़ शासन के संसदीय कार्य विभाग ने इस सम्बन्ध में अधिसूचना जारी कर दी है।
छत्तीसगढ़ विधान मंडल यात्रा भत्ता नियम, 1957 के मुताबिक किसी सदस्य का निवास स्थान रायपुर से 8 किलोमीटर से ज्यादा दूर है, तो सत्र या सम्मेलन में भाग लेने के लिए निजी वाहन से यात्रा करने पर उसे भत्ता दिया जाता है। अभी तक यह 10 रुपये प्रति किलोमीटर था अब उसे बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है।
छत्तीसगढ़ के सांसदों को पहले 10 रूपये प्रति किलोमीटर मिलता था जिसे बढाकर 20 रूपये प्रति किलोमीटर कर दिया गया है।