CG शराब घोटाला मामला : ACB, EOW, ED के खिलाफ दायर याचिका हाईकोर्ट ने की ख़ारिज, रिटायर्ड IAS टुटेजा को मिली अंतरिम राहत भी खारिज

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शराब घोटाला मामले में ईडी और इओडब्लू/एसीबी के खिलाफ दायर की गई सभी याचिका को ख़ारिज कर दिया है, इसके साथ ही कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा की अंतरिम राहत को भी ख़ारिज कर दी है, बता दें कि हाईकोर्ट ने अनिल टुटेजा को अंतरिम राहत दी गई थी।
शराब घोटाला मामले में ईडी की तरफ से दोबारा की जा रही कार्यवाही को लेकर और साथ ही ईओडब्लू/एसीबी की ओर से दर्ज की गई एफ़आइआर को चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसे हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है, कोर्ट ने पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा को प्रदान की गई अंतरिम जमानत को कोर्ट में सुनवाई करते हुए अंतरिम राहत को भी ख़ारिज कर दिया है।
शराब घोटाले मामले में विधु गुप्ता, अनवर ढ़ेबर, निदेश पुरोहित, यश पुरोहित, अनिल टूटेजा, अरुण त्रिपाठी, निरंजन दास की ओर से कोर्ट में याचिका दायर की गई थीं, याचिका को हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की बेंच ने सुनवाई की थी।