CG Electricity New Rates : छत्तीसगढ़ में महंगी हुई बिजली : जानिए प्रति यूनिट कितनी हुई वृद्धि, अब देना होगा इतना पैसा…100 यूनिट की खपत पर अब….
अब अगले महीने से छत्तीसगढ़ के लोगों को बिजली खरीदने में अधिक पैसा खर्च करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता एवं उपभोक्ताओं के लिए विद्युत दरों का निर्धारण किया है 1 जून से विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की नई टैरिफ घोषित की है। घरेलू और गैर घरेलू बिजली दोनों में 20 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। कृषि पंपों में भी 25 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। पोहा एवं मुरमुरा मिल को पांच प्रतिशत की छूट दी जाएगी। राज्य शासन द्वारा की गई राजस्व घाटे की आंशिक प्रतिपूर्ति को समायोजित करते हुए आयोग ने सभी उपभोक्ता श्रेणियों में औसत 8.35 प्रतिशत वृद्धि अनुमोदित की गई है.
प्रेस कांफ्रेंस में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष हेमंत वर्मा और सदस्य प्रमोद कुमार गुप्ता ने विद्युत दरों में बढ़ोतरी की जानकारी दी। बिजली कम्पनी ने 4 हजार 420 करोड़ का घाटा बताया है। जिस पर नियामक आयोग ने 2819 करोड़ का घाटा मान्य किया।राज्य सरकार ने घाटे की प्रतिपूर्ति के लिए 1 हजार करोड़ का अनुदान दिया।अनुदान के बाद 1819 करोड़ का घाटा अनुमानित है।नियामक आयोग ने 8.35 फीसदी वृद्धि अनुमोदित किया है।घरेलू और गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 20 पैसे की बढ़ोतरी की गई है।उन्होंने बताया कि राज्य की विद्युत कंपनियों के पिछले वर्षों के राजस्व घाटा और राजस्व आधिक्य को देखते हुए, विद्युत वितरण कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 26037 करोड़ रुपए की वार्षिक राजस्व आवश्यकता को 24594 करोड़ रुपए में बदल दिया।
राज्य शासन ने वितरण कंपनी के सकल राजस्व घाटा को कम करने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1000 करोड रुपए की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा करने का निर्णय लिया गया है. फलस्वरूप वितरण कंपनी को वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रचलित दरों से 1819 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुमानित है. राज्य वितरण कंपनी द्वारा दायर याचिका के विश्लेषण से राजस्व घाटे की प्रतिपूर्ति हेतु औसत 20.45 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित थी, परंतु राज्य शासन द्वारा की गई राजस्व घाटे की आंशिक प्रतिपूर्ति तथा आयोग द्वारा विचारोपरान्त सभी उपभोक्ता श्रेणियों में औसत 8.35 प्रतिशत वृद्धि अनुमोदित की गई है.
यूनिट पुरानी दर नई दर
- 0-100 3.70 पैसे 3.90 पैसा
- 101-200 3.90 पैसे 4.10 पैसे
- 201-400 5.30 पैसे 5.50 पैसे
- 401-600 6.30 पैसे 6.50 पैसे
- 601 से अधिक 7.90 पैसे 8.10 पैसे
विनियामक आयोग के चेयर मैन हेमंत वर्मा ने इसकी घोषणा की। बिजली की दरों में 8.35 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि नुकसान की भरपाई करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
आदेश के प्रमुख बिंदु
- घरेलू एवं गैर घरेलू उपभोक्ताओं के विद्युत दरों में 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है.
- कृषि पम्पों के लिए विद्युत की दरों में 25 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है.
- मांग एवं उपलब्ध विद्युत उत्पादन के विश्लेषण उपरान्त TOD की संरचना में परिवर्तन किया गया है.
- पर्यावरण संरक्षण एवं कार्बन फुटप्रिन्ट घटाने हेतु अक्षय ऊर्जा (Green Energy) क्रय करने हेतु इच्छुक उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु ग्रीन एनर्जी चार्ज का निर्धारण किया गया है.
- रेलवे के टैक्शन लोड हेतु लागू 20 प्रतिशत की लोड फैक्टर रिबेट को समाप्त कर दिया गया है.
- HV-5 एवं LV-5 श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले पोहा एवं मुरमुरा मिल को ऊर्जा प्रभार में 5 प्रतिशत की छूट को जारी रखा गया है.
- जारी की जा रही नई विद्युत दरें जो कि संलग्नक-1 और संलग्नक-2 में उपलब्ध हैं. 1 जून, 2024 से प्रभावशील होंगी.
कृषि एवं कृषि संबंधी उपभोक्ता
- गैर सबसिडी वाले कृषि विद्युत पंप वाले उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार में 20 प्रतिशत छूट जारी रहेगी.
- किसानों को खेतों में लगे विद्युत पम्पों और खेतों की रखवाली के प्रयोजनार्थ पम्प कनेक्शन के अंतर्गत वर्तमान में पम्प के समीप 100 वॉट के भार उपयोग की सुविधा प्रभावशील है. किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा 100 वॉट तक लाईट एवं पंखे की स्वीकृति जारी रखी गई है.