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CG Coal Scam Case : विधायक देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज, कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी….IAS विश्नोई समेत 7 आरोपी कोर्ट में हुए पेश

छत्तीसगढ़ के कोयला घोटाला केस में रायपुर की विशेष ED कोर्ट ने कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है, साथ ही कोर्ट ने वारंट भी जारी कर दिया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने अर्जी खारिज की। शनिवार को इस मामले में जेल में बंद आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया।

बता दें कि कोयला घोटाला मामले में देवेंद्र यादव, पूर्व विधायक चंद्रदेव राय समेत नौ लोगों के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखा है। इस मामले में ईडी की गिरफ्त में आए दो निलंबित आइएएस समेत कई कारोबारी और नेता रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं।

इन पर है आरोप

कोयला घोटाले मामले में ईडी ने निलंबित आइएएस रानू साहू और समीर विश्नोई के अतिरिक्त निखिल चंद्रकार, विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व विधायक चंद्रदेव राय, कांग्रेस नेता आरपी सिंह, विनोद तिवारी, रोशन सिंह, पीयूष साहू, नारायण साहू और मनीष उपाध्याय को आरोपित बनाया है।

यह है मामला 

आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी के खिलाफ कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के कोड़ीगुड़ी ग्रामीण थाना में केस दर्ज किया गया था। सूर्यकांत के खिलाफ के केस IPC की धारा 186, 204, 120-B तथा 353 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। यह मामला 30 जून 2022 का है |

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