CG ब्रेकिंग : तहसीलदार व इंजीनियर पर 25-25 हजार का जुर्माना, राज्य सूचना आयोग की बड़ी कार्रवाई, जानें पूरा मामला

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने दो जन सूचना अधिकारियों को सूचना देने में लापरवाही के कारण 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। इनमें एक पूर्व तहसीलदार और एक पूर्व उप अभियंता शामिल हैं।
राज्य सूचना आयुक्त मनोज त्रिवेदी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों के निराकरण में लापरवाही बरतने और समय सीमा में उनका पालन नहीं करने पर जनसूचना अधिकारियों पर अर्थदंड लगाया है। एक मामले की सुनवाई में पता चला कि आवेदक ने मार्च 2019 में रायपुर तहसील के जन सूचना अधिकारी से सीमांकन से संबंधित दस्तावेजों को देखने का अनुरोध किया था। जन सूचना अधिकारी ने आवेदक को अवलोकन के लिए 3 वर्ष की देरी से जानकारी दी। इस मामले में, आयोग ने तत्कालीन जन सूचना अधिकारी को जवाब देने के लिए नोटिस भेजा था, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तत्कालीन जन सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रायपुर श्री अमित बेक और वर्तमान क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बिलासपुर श्री अमित बेक दोनों पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
वर्तमान में नगर पालिका परिषद बड़े बचेली जिला दंतेवाड़ा में कार्यरत श्री देवेंद्र पहाड़ी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है, जिसमें नगर पालिका रतनपुर के पूर्व जन सूचना अधिकारी द्वारा नामांतरण संबंधी फाइलों से संबंधित दस्तावेजों की जानकारी आवेदक के द्वारा चाहे जाने के विषय पर मूल आवेदन का समय सीमा में निराकरण नहीं करने और आयोग को कोई जवाब नहीं संबंधित जन सूचना अधिकारियों के नियंत्रण अधिकारियों को दंड की रकम शासकीय कोष में जमा करने का आदेश दिया गया है।