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BREAKING NEWS : अजीत जोगी को बड़ी राहत, जाति मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका खारिज, हाईकोर्ट का फैसला बरकरार

छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है । सुप्रीम कोर्ट ने जोगी के जाति के मामले पर बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए संतकुमार नेताम के दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है । सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिका सुनवाई के लायक नहीं है |

बता दें कि हाईपावर कमेटी ने अजीत जोगी को आदिवासी नहीं मानते हुए उनके जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया था । इस फैसले को अजीत जोगी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी । जिसके बाद हाईकोर्ट ने हाईपावर कमेटी के फैसले पर ही सवाल उठाते हुए जोगी स्टे दे दिया था । कोर्ट ने राज्य सरकार से एक नई कमेटी बनाकर इसकी जांच करने के निर्देश दिए थे ।
इसी बीच संतकुमार नेताम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाईपावर कमेटी के फैसले को बरकरार रखने की मांग की थी । लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संतकुमार नेताम की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है, वो सही है, इसलिए इस मामले में अलग से कोई निर्देश जारी करने की जरूरत नहीं है ।
अजीत जोगी के जाति मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जोगी की जाति मामले में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बनाई गई हाई पावर कमेटी ही जांच करेगी ।

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