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छत्तीसगढ़ के तीन डी. फॉर्मेसी कॉलेज के विरूद्ध की जाएगी कार्यवाही, ये है मामला

छत्तीसगढ़ मे प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति द्वारा तीन डी. फॉर्मेसी कॉलेजो ऋषिकेश इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सेजबहार, रायपुर, नूपुर कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ओल्ड धमतरी रोड, रायपुर एवं श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड रिसर्च सेंटर, रायपुर के द्वारा फीस निर्धारित न किये जाने और संबंधित विभाग के सचिव और संचालक को इस संबंध में समुचित कार्यवाही हेतु लिखे जाने का निर्णय लिया गया है।

तीनों डी. फार्मेसी कॉलेजो के निरीक्षण के दौरान प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति ने पाया कि इन्होंने पूरी सुविधाएं जुटाए बिना कॉलेज प्रारंभ कर दिया, कॉलेजो में न ही पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला है और न ही शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ वहां मिले। इसी आधार पर समिति ने कार्यवाही का निर्णय लिया है। यहां यह भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि फीस विनियामक समिति के पास फीस निर्धारण के लिये आवेदन देने के पूर्व फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, संबंधित विश्वविद्यालय और संबंधित संचालक से भी अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए।

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