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फ्लाइट और ट्रेनों से आने वाले पैसेंजर्स को क्वारेंटीन नियमों का करना होगा पालन….क्वारेंटीन सेंटर में रहने के लिए देने होंगे पैसे, सरकार ने जारी किया गाइडलाइन

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अन्य राज्यों से घरेलू उड़ानों एवं सामान्य ट्रेनों के माध्यम से छत्तीसगढ़ आ रहे यात्रियों को क्वारेंटीन नियमों का पालन सुनिश्चित कराने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ लौटने के इच्छुक लोगों को संबंधित राज्य से प्रस्थान करने के पहले उन्हें छत्तीसगढ़ के पोर्टल http://epass.cgcovid19.in पर पंजीकृत कराना होगा।

जिला कलेक्टर इस सूचना के आधार पर संबंधित ग्राम पंचायत या शहरी वार्ड के नोडल अधिकारी को सूचित करते हुए यात्रियों को होमक्वारेंटीन, शासकीय क्वारेंटीन सेंटर एवं पेड क्वारेंटीन के प्रोटोकाॅल का पालन सुनिश्चित कराएंगे। आदेश में कोरोना वायरस की रोकथाम के संबंध में भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी (Standard Operating Procedure) का पालन करने कहा गया है। इसके तहत एअरपोर्ट, और रेलवे स्टेशन पर आवश्यक व्यवस्था तथा परिवहन की व्यवस्था और क्वारेंटीन सेंटर की माॅनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि रायपुर नगर निगम कमिश्नर द्वारा एअरपोर्ट अथाॅरिटी एवं रायपुर पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करते हुए स्वामी विवेकानंद एअरपोर्ट रायपुर में समुचित संख्या में सुविधा केन्द्र स्थापित करेंगे।

इन सुविधा केन्द्रों में आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण हेतु हेल्थ डेस्क भी रहेंगे, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित किए जाएंगे। स्वामी विवेकानंद एअरपोर्ट रायपुर में लैंडिंग के पश्चात यात्री फ्लाइट से नियंत्रित रूप से बाहर निकलेंगे (एक बैच में 20 यात्री) और हैण्ड बैगेज के साथ सुविधा केन्द्र पहुचेंगे, जहां आवश्यक विवरण दर्ज करने के पश्चात उनकी थर्मल स्क्रीनिंग सहित स्वास्थ्य जांच की जाएगी। लक्षण के साथ पाए गए यात्रियों को अलग कर एअरपोर्ट पर पृथक से स्थापित किए गए आइसोलेशन कियोस्क में भेजा जाएगा, जहां उनका सैंपल लेकर उन्हें जिला प्रशासन द्वारा स्थापित आइसोलेशन केन्द्र में भेजा दिया जाएगा। ऐसे यात्रियों का चेक-इन बैगेज कन्वेयर बेल्ट से संकलत कर उन्हीं की एम्बुलेंस या डेडिकेटेड वाहन तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व संबंधित एयरलाइन के ग्राउंड स्टाफ का होगा।

लक्षणरहित यात्रियों को शासकीय क्वारेंटीन केंद्र, होम क्वारेंटीन, ऐच्छिक आधार पर पेड क्वारेंटीन केन्द्र में भेजा जाएगा। सभी यात्रियों से लिखित में यह अंडरटेकिंग जमा कराई जाएगी कि वे 14 दिन तक क्वारेंटीन के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे। सभी यात्रियों के हैण्डबैगेज, चेकइन बैगेज पर नगर निगम द्वारा कीटाणुनाशक घोल का छिड़काव किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा रेलवे के अधिकारियों एवं रेलवे पुलिस फोर्स, छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करते हुए ऐसे सभी रेलवे स्टेशनों जहां एक जून से ट्रेन रूकेंगी, वहां समुचित संख्या में सुविधा केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। इन सुविधा केन्द्रों में आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण हेतु हेल्थ डेस्क भी रहेंगे, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित किए जाएंगे। ट्रेन आने के पश्चात यात्री प्लेटफार्म पर नियंत्रित रूप से बाहर निकलेंगे (एक बैच में 2 बोगी के यात्री) और अपने समान के साथ सुविधा केन्द्र पहुचेंगे जहां आवश्यक विवरण दर्ज करने के पश्चात उनकी थर्मल स्क्रीनिंग सहित स्वास्थ्य जांच की जाएगी। लक्षण के साथ पाए गए यात्रियों को अलग कर एअरपोर्ट पर पृथक से स्थापित किए गए आइसोलेशन कियोस्क में भेजा जाएगा, जहां उनका सैंपल लेकर उन्हें जिला प्रशासन द्वारा स्थापित आइसोलेशन केन्द्र में भेज दिया जाएगा।

विदेश से आये यात्रियों हेतु पेड क्वारेंटीन की व्यवस्था होगी। लक्षणरहित यात्रियों को शासकीय क्वारेंटीन केन्द्र, होम कवारेंटीन, ऐच्छिक आधार पर पेड क्वारेंटीन केन्द्र में भेजा जाएगा। सभी यात्रियों से लिखित में यह अंडरटेकिंग जमा कराई जाएगी कि वे 14 दिन तक क्वारेंटीन के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे। सभी यात्रियों के सामान पर नगर निगम, रेलवे द्वारा कीटाणुनाशक घोल का छिड़काव किया जाएगा। यात्रियों के बोर्डिंग पास तथा वाहन चालक के ई-पास के आधार पर ही उन्हें एअरपोर्ट परिसर में आवागमन की अनुमति प्रदान की जाएगी। प्रत्येक वाहन का विवरण, चालक एवं यात्री की सम्पूर्ण जानकारी (नाम, पता, मोबाइल नंबर, वाहन नंबर, गंतव्य इत्यादि) की जानकारी परिवहन विभाग द्वारा संधारित की जाएगी।

एअरपोर्ट पर चिन्हित वाहन, टैक्सी को अनुमति दी जा सकेगी। रेलवे स्टेशन से वाहन के माध्यम से गंतव्य स्थान तक जाने वाले यात्रियों से प्रत्येक वाहन का विवरण, चालक एवं यात्री की सम्पूर्ण जानकारी (नाम, पता, मोबाइल नंबर, वाहन नंबर, गंतव्य इत्यादि) की जानकारी सुविधा केन्द्र पर जमा कराई जाएगी। रेलवे स्टेशन पर चिन्हित वाहन, टैक्सी बस को अनुमति दी जा सकेगी। समस्त क्वारेंटीन केन्द्रों की सतत् निगरानी एवं सुरक्षा हेतु समस्त व्यवस्था संबंधित जिला प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। होम क्वारेंटीन हेतु संबंधित ग्राम पंचायत या शहरी वार्ड के नोडल अधिकारी द्वारा पुलिस से समन्वय कर संबंधित यात्री के घर के बाहर तत्काल प्रभाव से स्टीकर चस्पा किया जाएगा। यात्रियों को उनके घर में क्वारेंटीन की प्रभावी व्यवस्था नहीं हो पाने की स्थिति में शासकीय क्वारेंटीन केन्द्र या इच्छानुसार पेड क्वारेंटीन केन्द्र में रखा जाएगा। संबंधित ग्राम पंचायत या शहरी वार्ड के नोडल अधिकारी द्वारा होम क्वारेंटीन में रह रहे यात्रियों की सतत निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। नोडल अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि यात्री 14 दिन तक क्वारेंटीन के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे। यदि होम क्वारेंटीन में रह रहे यात्रियों में से किसी को लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं तो तत्काल उनकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायत या शहरी वार्ड के नोडल अधिकारी द्वारा 104 हेल्पलाइन नंबर पर दी जाएगी। चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार आवश्यकता होने पर उस यात्री को तत्काल जिले के आइसोलेशन केन्द्र में स्थानांतरित किया जाएगा। क्वारेंटीन के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में उसकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायत या शहरी वार्ड के नोडल अधिकारी द्वारा जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक को तत्काल दी जाएगी ताकि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जा सके।

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