ट्रेनी IPS पति पर महिला ने लगाया शोषण का आरोप, FIR दर्ज
एक ट्रेनी IPS अधिकारी के खिलाफ एक महिला की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है, इस महिला का दावा है कि वो ट्रेनी अधिकारी की पत्नी है, अधिकारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 ए (पति या पति के रिश्तेदार की ओर से महिला पर क्रूरता), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 506 (धमकाना) के तहत केस दर्ज किया गया है, इसके अलावा SC/ST एक्ट भी लगाया गया है |
राचाकोंडा कमिश्नर जोन के तहत जवाहरनगर पुलिस का कहना है कि शिकायतकर्ता बी भावना और ट्रेनी आईपीएस के वेंकटा महेश्वर रेड्डी पिछले कई साल से रिलेशनशिप में थे, शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसका पति उसे तलाक देकर दूसरी महिला से शादी करना चाहता है |
अनुसूचित जाति से आती हैं शिकायतकर्ता
शिकायतकर्ता भावना अनुसूचित जाति (SC) से हैं, भावना का कहना है, ‘महेश्वर रेड्डी और उसके परिवार वालों ने मुझे और मेरे परिवार की हत्या की धमकी दी है, वो आंध्र प्रदेश से कई विधायकों को जानते हैं |
भावना के मुताबिक दोनों की शादी 2018 में हुई थी और दोनों ही अपने परिवार को इसकी जानकारी दिए बिना ही साथ रह रहे थे, भावना का आरोप है कि आईपीएस में चयन होने के बाद महेश्वर रेड्डी में बदलाव आ गया और अब इस रिश्ते से छुटकारा चाहता है |
एफआईआर दर्ज
भावना ने सोशल मीडिया के जरिए पुलिस कमिश्नर महेश भागवत से संपर्क किया. भागवत ने कहा, ‘कानून अपना काम करेगा | एफआईआर दर्ज कर ली गई है और एसीपी कुशाईगुडा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है. हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक इस तरह के मामले में एफआईआर से पहले तीन बार काउंसलिंग जरूरी होती है, दोनों पक्षों को बुलाया गया और सुलह के लिए वक्त दिया गया. लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आया.’ महेश्वर रेड्डी की फिलहाल मसूरी (उत्तराखंड) में ट्रेनिंग जारी है |