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Breaking : भूपेश सरकार ने की प्रिंट मीडिया के लिए विज्ञापन दर दोगुना! अब न्यूज वेबसाईटों को न्यूनतम 10 हजार यूनिक यूजर पर मिलेगा विज्ञापन, देखिये कितने यूनिक यूजर में कितने रुपये का मिलेगा विज्ञापन

राज्य शासन के जनसम्पर्क विभाग ने नये विज्ञापन नियम लागू कर दिये हैं । छत्तीसगढ़ राजपत्र में विज्ञापन संबधी नियमावली 2019 की अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही ये प्रभावशील हो गये हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशानुरूप प्रिंट मीडिया में राज्य दर को पहले की दर की तुलना में दोगुना कर किया गया है ।

डिजीटल माध्यम की उपयोगिता को देखते हुए न्यूज वेबसाईटों के लिए भी मापदंड तय कर दिये गये हैं। इसके अनुसार एक वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके वेबसाईटों को प्रति माह न्यूनतम दस हजार की यूनिक यूजर संख्या होने पर विज्ञापन दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा । इसके लिए निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन लिया जायेगा । सोशल-मीडिया के विभिन्न माध्यमों में आवश्यकता के आधार पर विज्ञापन जारी किया जा सकेगा । विज्ञापन संबंधी नियमावली में प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया, सोशल मीडिया, न्यूज वेबसाईटों/न्यूज पोर्टलों के लिए स्पष्ट प्रावधान किया गया है। विज्ञापन नियमावली 2019 को वेबसाईट dprcg.gov.in पर और cg.nic.in/dpr पर देखा जा सकता है । 

 

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