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लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी तीन तलाक बिल पास, बिल पास कर संसद ने रचा इतिहास….जानिए दोषियों को होगी अब कितनी सजा

लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी तीन तलाक बिल पास हो गया है, बिल के पक्ष में 99 और विपक्ष में 84 वोट पड़े. अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, बिल पास होने पर मोदी सरकार की सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है | इस बिल में तीन तलाक को गैर कानूनी बनाते हुए 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान शामिल है |

वहीं इससे पहले राज्यसभा में तीन तलाक बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव वोटिंग के बाद गिर गया, प्रस्ताव के पक्ष में 84 और विपक्ष में 100 वोट पड़े थे. बिल का विरोध करने वाली कई पार्टियां वोटिंग के दौरान राज्यसभा से वॉकआउट कर गई थीं |

तीन तलाक बिल में क्या है
मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि कोई मुस्लिम पति अपनी पत्नी को मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रानिक रूप से या किसी अन्य विधि से तीन तलाक देता है तो उसकी ऐसी कोई भी ‘उदघोषणा शून्य और अवैध होगी’. इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि तीन तलाक से पीड़ित महिला अपने पति से स्वयं और अपनी आश्रित संतानों के लिए निर्वाह भत्ता प्राप्त पाने की हकदार होगी. इस रकम को मजिस्ट्रेट निर्धारित करेगा

राज्यसभा से तीन तलाक बिल पास होने के बाद केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है. दोनों सदनों ने मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिया है. यह ट्रांसफॉर्मिंग भारत की शुरुआत है.

अब बन जाएगा तीन तलाक कानून

– तीन साल तक की सजा और जुर्माना.
– एफआईआर दर्ज होने के बाद बिना वारंट गिरफ्तारी.
– फैसला होने तक बच्चा मां के संरक्षण में रहेगा.
– पति को पत्नी बच्चे का गुजारा भत्ता देना होगा.
– आरोपी को पुलिस जमानत नहीं दे सकेगी.
– पति को पत्नी को गुजारा भत्ता देना होगा.
– मजिस्ट्रेट पत्नी का पक्ष जानने के बाद जमानत दे सकते हैं.
– तीन बार तलाक देना कानूनी अपराध.
– पीड़ित या परिवार के सदस्य एफआईआर दर्ज करा सकते हैं.
– मजिस्ट्रेट को सुलह कराकर शादी बरकरार रखने का अधिकार.

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