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SC से IPS राजीव कुमार को तगड़ा झटका….कोर्ट ने गिरफ्तारी से हटाई रोक…..CBI को दी उचित कदम उठाने की इजाज़त

सुप्रीम कोर्ट से पूर्व पुलिस कमिशनर राजीव कुमार को तगड़ा झटका लगा है | शीर्ष अदालत ने आईपीएस राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर रोक संबंधी प्रोटेक्शन को वापस कर लिया है | इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि अगर राजीव कुमार सात दिन के अंदर हाईकोर्ट का रुख नहीं करते हैं और उनको वहां से अग्रिम जमानत नहीं मिलती है, तो सीबीआई सात दिन बाद राजीव कुमार को गिरफ्तार कर सकती है |

बता दें कि आईपीएस राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी अधिकारी माना जाता है, शारदा चिटफंड घोटाला मामले में राजीव कुमार का नाम सामने आया है, इसको लेकर सीबीआई राजीव कुमार से पूछताछ करना चाहती है, इस सिलसिले में सीबीआई ने राजीव कुमार के ठिकाने पर छापेमारी भी करने की कोशिश की थी, इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सर्कार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए धरना पर बैठ गई थी |

वही इससे पहले सीबीआई के अधिकारी एक बार जब राजीव कुमार से पूछताछ करने पहुंचे थे, तो कोलकाता पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया था, इसके बाद राजीव कुमार ने सीबीआई की गिरफ्तारी से राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था |

मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई ने राजीव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं किया है. अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई राजीव कुमार को नोटिस जारी करेगी और पूछताछ के लिए बुलाएगी. राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के लिए सीबीआई को मामले में एफआईआर दर्ज करनी होगी. वहीं, राजीव कुमार की लीगल टीम ने मामले में अग्रिम जमानत के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट जाने का फैसला लिया है |

वहीं अभी तक इस मामले में सीबीआई ने राजीव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं किया है, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई राजीव कुमार को नोटिस जारी करेगी और पूछताछ के लिए बुलाएगी, राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के लिए सीबीआई को मामले में एफआईआर दर्ज करनी होगी, वहीं राजीव कुमार की लीगल टीम ने मामले में अग्रिम जमानत के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट जाने का फैसला लिया है |

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