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21 साल की महिला से रेप के आरोपी फलाहारी बाबा दोषी करार, कोर्ट सुनाई उम्रकैद की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना

बिलासपुर की युवती से रेप केस में फंसे फलाहारी बाबा को आज निचली अदालत की जज राजेंद्र शर्मा ने धारा 376 (2च) और 506 में दोषी करार देते हुए हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है | आठ माह 15 दिन तक चली इस सुनवाई के बाद आज निचली अदालत ने फलहारी बाबा को उम्र कैद के साथ एक लाख का जुर्माना का फैसला सुनाया |

बता दें कि छत्तीसगढ़ बिलासपुर की रहने वाली युवती ने फलाहारी बाबा पर रेप का आरोप लगाया था,ये युवती फलाहारी बाबा की शिष्य थी, युवती बाबा को अपना गुरु मानती थी | रक्षाबंधन के दिन अपने जीवन भर की कमाई को बाबा को भेट करने बाबा की आश्रम आई हुई थी, उसी दौरान बाबा ने युवती के साथ दुष्कर्म किया | उसके बाद युवती ने फलहारी बाबा के खिलाफ 11 सितंबर 2017 को  छत्तीसगढ़ के महिला थाना में 0 नंबर एफआईआर दर्ज करवाई थी, और बाबा के खिलाफ रेप का आरोप लगाया था, छत्तीसगढ़ पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज करने के बाद पीड़िता का मेडिकल और 164 के बयान दर्ज कर रिपोर्ट बना कर अलवर पुलिस को फाइल भिजवा दी थी जिसके बाद अलवर पुलिस ने अरावली विहार थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी | इसके बाद पुलिस ने कोर्ट में 40 पन्नों की चार्जशीट पेश की थी, जिसमें पुलिस ने बाबा को दोषी मानते हुए धारा 506 और 376 (2 एफ) के तहत आरोप लगाए थे |

8 महीने 15 दिन चली सुनवाई 

रेप केस दर्ज होने के बाद फलाहारी बाबा बीमारी का बहाना बना कर एक निजी अस्पताल में भर्ती हो गया था जहां डॉक्टरों के द्वारा उसको फिट घोषित किए जाने के बाद पुलिस ने 23 सितंबर को अस्पताल से गिरफ्तार कर एसीजेएम कोर्ट 3 में पेश किया और कोर्ट ने बाबा को 16 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. तभी से बाबा न्यायिक हिरासत में जेल में बंद था,आठ माह 15 दिन तक चली सुनवाई के बाद आज निचली अदालत ने फलहारी बाबा को उम्र कैद के साथ एक लाख का जुर्माना का फैसला सुनाया|

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