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रमन कैबिनेट की बैठक : अब संविदा महिला कर्मचारियों को भी मिलेगी 180 दिन की मैटरनिटी लीव, अनुकंपा नियुक्ति में नियमों में शिथिलता, किसानों के सिंचाई पम्पों के लिए फ्लेट रेट की नई स्कीम

चुनावी साल में प्रदेशभर में संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारियों को रमन सरकार मातृत्वा अवकाश देते दिखाई दे रहे हैं | मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में कैबिनेट की अहम बैठक हुई । बैठक में कई बड़े फैसले लिये गये हैं। जिसमें अनुकंपा नियुक्ति, महिलाओं के प्रसूति अवकाश सहित कई मुद्दों पर निर्णय लिए गए । वहीं नाई समाज के उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड का गठन का फैसला लिया गया है । समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत इसका गठन किया जाएगा।

इसके साथ ही बैठक में संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारियों को भी शासकीय महिला कर्मचारियों की तरह 180 दिनों का प्रसुति अवकाश (संवैतनिक) की पत्रता होगी । यह अवकाश दो जीवित संतानों के उपरांत हुए प्रसव पर लागू नहीं होगा। इसके साथ ही ये अवकाश 180 दिवस अथवा संविदा नियुक्ति अवधि समाप्ति तक जो भी पहले हो के लिए होगी ।

तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति 10 प्रतिशत के सीमा बंधन को एक बार के लिए डेढ़ माह तक की अवधि के लिए सिथिल किया जायेगा । जल संसाधन विभाग में उप अभियंताओँ का सहायक अभियंता के पद पर पदोन्निति के लिए सहायक अभियंता के 505 संख्योत्तर पद की स्वीकृति दी गयी है । नाई समाज के परंपरागत केश शिल्प के संरक्षण और उनके व्यवसाय के संवर्धन के लिए समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा । आज की जीवन शैली के केश शिल्प के विशेष महत्व को देखते हुए बोर्ड के गठन का निर्णय लिया गया है, बोर्ड में एक अध्यक्ष और केश शिल्प के क्षेत्र में कार्यरत सामाजिक समुदाय से 2 सदस्य होंगे, जिनमें कम से कम 1 महिला होगी | वित्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, श्रम, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, रोजगार तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी विभागों के प्रतिनिधि इसमें शामिल रहेंगे, जो उप सचिव स्तर से कम के नहीं होंगे | बोर्ड द्वारा परंपरागत केश शिल्प में संलग्न समुदाय का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए सुझाव दिए जाएंगे. केश शिल्प में संलग्न कर्मगारों के सामाजिक, आर्थिक, और शैक्षणिक उत्थान के लिए नीति तैयार कर उनकी अनुशंसा शासन को दी जाएगी |

किसानों के लिए सौगात
मंत्री परिषद द्वारा किसानों को बड़ी राहत देने का पहल करते हुए कृषक जीवन ज्योति योजना के तहत प्रदेश के सभी किसानों के सभी पंपों को बिना किसी क्षमता एवं खपत के सीमा के फ्लैट रेट की सुविधा लागू करने का निर्णय लिया गया | इस निर्णय के अंतर्गत कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत राज्य के सभी किसानों के सभी पंपों पर बिलिंग हेतु फ्लैट रेट की सुविधा पंप की संख्या के अनुसार अलग-अलग प्रस्तावित की गई है |

कृषक जीवन ज्योति योजना में विस्तार उपरांत इस योजना के अंतर्गत किसानों को विकल्प के अनुसार पंप की क्षमता एवं संख्या के आधार पर बिजली की सप्लाई नीचे दर्शाई गई फ्लैट रेट पर की जावेगी |
– 5 एचपी के द्वितीय पंप पर फ्लैट रेट की दर होगी- 200 रुपए प्रति एचपी प्रति माह
– 5 एचपी से अधिक प्रथम एवं द्वितीय पंप पर फ्लैट रेट की दर होगी- 200 रुपए प्रति एचपी प्रति माह
– 5 एचपी तक के एवं 5 एचपी से अधिक क्षमता के तृतीय एवं अन्य पंप पर फ्लैट रेट की दर होगी- 300 रुपए प्रति एचपी प्रति माह
इस निर्णय के लागू करने के उपरांत कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत सहजबिजली बिल स्कीम_के तहत किसानों को बिजली बिल की बकाया राशि हेतु जारी बिलों को किसानों के विकल्प अनुसार फ्लैट रेट पर संशोधित किया जा कर भुगतान की सुविधा दी जाएगी, योजना के अंतर्गत विकल्प प्रस्तुत करने के लिए 31 मार्च 2019 की अवधि निर्धारित की गई है |

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