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बड़ी खबर: कालीचरण महाराज के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज, CG पुलिस ने जारी किया बयान

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कालीचरण महाराज के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया गया है. विवेचना के बाद कई नई धाराएं जोड़ी गई हैं. विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर धारा 153 A (1)(A), 153 B (1)(A), 295 A ,505(1)(B) , 124A भादवि का भी समावेश किया गया है. ये जानकारी पुलिस की तरफ से जारी आधिकारिक बयान से मिली है. 

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आधिकारिक बयान में बताया गया है कि दिनाक 26 दिसंबर को रावनभाठा के धर्म संसद में दिए विवादित व्याख्यान पर थाना टिकरापारा में कालीचरण के विरुध्द धारा 294, 505(2) भादवि का अपराध दर्ज किया गया था. विवेचना के दौरान साक्ष्यो के आधार पर धारा 153 A (1)(A), 153 B (1)(A), 295 A ,505(1)(B), 124A भादवि का भी समावेश किया गया है. अपराध पंजीबद्ध होने के बाद से कालीचरण अपना फोन बंद कर फरार थे. आरोपी कालीचरण की गिरफ्तारी के लिए रायपुर पुलिस की अलग अलग टीम मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली रवाना हुई थी और सभी संभावित स्थानों पर दबिश दे रही थी.

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