धारा 144 हुआ लागू : छत्तीसगढ़ के कई जिलों में धारा 144 लागू….इन जिलों एक साथ 5 लोगों से ज्यादा नहीं जुट सकेंगे, इन शर्तों के साथ कलेक्टर ने जारी किया आदेश
छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले ने फिर रफ्तार पकड़ ली है, ऐसे में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अब जिला कलेक्टर अपने अपने जिलों में सख्ती करना फिर से शुरू कर दिए हैं, दुर्ग, रायपुर के बाद आज बस्तर, कोरबा और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला कलेक्टर ने आगामी आदेश पर्यन्त धारा 144 लगाये जाने का आदेश जारी कर दिया है, इसके साथ ही लोगों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है, मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा |
एक दिन पहले ही गृह सचिव सुब्रत साहू ने सभी कलेक्टर और एसपी को पत्र लिखकर कोरोना के गाईडलाइन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया था। इसके बाद इन जिलों में दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 144 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बस्तर जिले में धारा 144 लगाया है, इस आदेश के लागू होते ही 5 लोगों से अधिक व्यक्तियों के सार्वजनिक एवं निजी स्थानों पर जमा होने पर पाबंदी होगी, इसके अलावा होटल व रेस्टोरेंट में डायनिंग का संचालन नही होगा, यहाँ टेक अवे की सुविधा होगी. अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को 7 दिन होम क्वारेन्टीन में रहना होगा | किसी भी तरह से सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
जिले में होली मिलन या अन्य समारोह का आयोजन नहीं होगा. होली को लेकर प्रशासन ने गाइडलाइन जारी किया है, जिसके तहत सार्वजनिक होली मिलन कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ध्वनि यंत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है | खेलकूद मेला समारोह, राजनीतिक कार्यक्रमों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, इसके अलावा शादी, अंत्येष्टि व दशगात्र के कार्यक्रम में सिर्फ 50 लोगों की मौजूदगी का ही अनुमति होगी। कार्यक्रम के लिए कलेक्टर, एडिश्नल कलेक्टर व एसडीएम से इजाजत लेनी होगी। इस आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 270 सहपठित एपिडेमिक डिसिजेज एक्ट, 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 अधीन दण्ड के तहत कार्यवाही की जाएगी |