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नान घोटाला मामला : IAS अनिल टुटेजा को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नागरिक आपूर्ति निगम (नान) घोटाले मामले में अभियुक्त बनाए गए आईएएस अनिल टुटेजा को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है | जस्टिस आरपी शर्मा की अदालत से अनिल टुटेजा को अग्रिम जमानत मिल गई है |

बता दें कि आईएएस अनिल टुटेजा ने प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद नान मामले के फाइल को फिर से ओपन करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा था, पत्र में आईएएस टुटेजा ने कहा था कि वे निर्दोष है, उन्हें इस मामले में जबरदस्ती फसाया गया है | इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेज तत्कालीन बीजेपी सरकार को सौप दी गई थी |

क्या था मामला
फरवरी 2015 में ईओडब्लू और एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने दोनों अफसरों के घर छापा मारा था | शुक्ला तब खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव तथा टुटेजा एमडी थे। छापे में नान से 1.60 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे, साथ ही नान के दर्जनभर अफसरों की भी गिरफ्तारी हुई थी। 12 फरवरी 2015 को नागरिक आपूर्ति निगम के मुख्यालय सहित 28 ठिकानों पर कार्रवाई के दौरान 12 अधिकारियों-कर्मचारियों के पास से तीन करोड़ 64 लाख रुपए से ज्यादा की राशि बरामद की थी, नान मुख्यालय में प्रबंधक शिवशंकर भट्ट के कार्यालय से एक करोड़ 76 लाख रुपए नगद मिले थे | तब शुक्ला और टुटेजा का नाम भी घोटाले में उछला था, पर चार्जशीट में जिक्र न होने से दोनों पर कार्रवाई नहीं हुई । लेकिन बुधवार को पेश पूरक चालान में दोनों अफसरों का उल्लेख है ।

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