देश - विदेश

HC ने SIT गठन को लेकर राज्य सरकार से मांगे सारे दस्तावेज…..समय पर दस्तावेज उपलब्ध नहीं किए जाने पर लगाई फटकार, कहा- कानून का पालन कीजिए… नान मामले में अब 14 मार्च को होगी अगली सुनवाई

हाईकोर्ट ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष धरम लाल कौशिक द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को सख्त निर्देश देते हुए एसआईटी से जुड़े सारे दस्तावेज कोर्ट को सौपने को कहा है | वही इस मामले में कोर्ट 14 मार्च को अगली सुनवाई करेगी | इसके साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कानून का पालन करने का निर्देश दिया है |

बता दें कि राज्य सरकार ने प्रदेश के बहुचर्चित नान घोटाले की जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन किया गया है | जिसके बाद बीजेपी ने इसे बदले की राजनीति बताते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष धरम लाल कौशिक ने 14 फरवरी को एसआईटी जांच की कार्रवाई रोकने लिए हाईकोर्ट पर याचिका दायर किया था | जिस पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई | इससे पहले भी कोर्ट ने राज्य सरकार से 22 फरवरी तक इस मामले के जांच कि रिपोर्ट सौपने को कहा था |

कोर्ट ने नान मामले के सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से तीन बजे तक एसआईटी से जुड़े सभी दस्तावेज तीन बजे तक उपलब्ध करने को कहा था | लेकिन समय में दस्तवेज उपलब्ध नहीं कर पाने पर कोर्ट ने आगे कि सुनवाई करते हुए इस मामले के 14 मार्च को सुनवाई तय कि है |

कोर्ट के सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि सरकार और एसआईटी हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं कर रही है, कोर्ट के आदेश की पालन नहीं किया जा रहा है | इस पर चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली डबल बैंच ने राज्य सरकार को आदेश देते हुए कहा कि एसआईटी से जुड़े हर दस्तावेज कोर्ट को सौपा जाए | और इस मामले में की अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी |

बता दें कि नान घोटाले मामले में नेता प्रतिपक्ष धरम लाल कौशिक द्वारा दायर की गई याचिका पर 19 फरवरी को सुनवाई करते चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच राज्य सरकार नान मामले के सभी जानकारी मांगी थी, जिसके बाद एसआईटी नान घोटाले मामले की रिपोर्ट फाइल 22 फरवरी को हाईकोट को सौपने वाली थी |

याचिका कर्ता के वकील अभिषेक सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि एसआईटी का गठन आरोपी अनिल टूटेजा के आवेदन पर किया गया और अनिल टूटेजा सामान्य प्रशासन में पदस्थ हैं और वहीं से ही एसआईटी गठन का आदेश जारी हुआ, | जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले के दस्तावेज देखने के बाद अगली सुनवाई 14 मार्च की तय की है|

Back to top button
close