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गृहमंत्री का SIT को लेकर बड़ा बयान, कहा – SIT का गठन पुलिस एक्ट नियम के तहत…जरुरत पड़ी तो एक्ट में करेंगे संसोधन….कांग्रेसियों पर दर्ज मुकदमे लिए जाएंगे वापस

प्रदेश में विभिन्न मामलों के जांच के लिए गठित एसआईटी टीम को लेकर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि प्रदेश में एसआईटी का गठन पुलिस एक्ट के नियम के अनुसार की गई | इसके साथ ही उन्होंने जरुरत पड़ने पर छत्तीसगढ़ पुलिस एक्ट में संसोधन की बात कही है |

एक दिवसीय दौरे पर बिलासपुर पहुंचे गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि एसआईटी नियम के अनुसार जांच कर रही है | कानून अपना काम कर रहा है | अगर भविष्य में जरुरत पड़ेगी तो सरकार छत्तीसगढ़ पुलिस एक्ट नियम में कुछ संसोधन कर सकती है |

बदलापुर की राजनीति से इंकार करते हुए मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि जो पहले से ही जांच चल रही है उन्ही मामलों की फिर से जांच की जा रही | इसके साथ ही मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि अंतागढ़ टेपकांड मामले में सुनवाई आने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार की जाएगी |

वही मंत्री ने कहा की प्रदेश में कांग्रेसियों के खिलाफ जीतने भी राजनीतिक मुकदमे दर्ज है, उन मामलों की जांच कर केस वापस ली जाएगी |

बता दें कि गृहमंत्री एवं संस्कृति मंत्री ताम्रध्वज साहू एक दिवसीय दौरे पर बिलासपुर पहुंचे हुए है, इस दौरान मंत्री पुलिस और लोक विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक लेंगे |

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