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राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में सीबीआई की एंट्री पर लगाई रोक, सीबीआई को कार्रवाई से पहले राज्य सरकार से लेनी होगी इजाजत,

छत्तीसगढ़ में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई अब राज्य सरकार के इजाजत के बिना कार्रवाई नहीं कर पाएगी | राज्य शासन ने सीबीआई की एंट्री पर रोक लगा दी है | सीबीआई अब तो राज्य सरकार या फिर कोर्ट की इजाजत से कार्रवाई कर पाएगी |

बता दें कि पूर्व में दी गई सहमति के अनुरूप सीबीआई राज्य के किसी भी इलाके में जांच के लिए आ जा सकती थी, उसके लिए राज्य सरकार की इजाजत की जरुरत नहीं पड़ती थी | लेकिन अब छत्तीसगढ़ में जांच के लिए सीबीआई को राज्य सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी |

राज्य शासन के गृह विभाग ने केंद्र सरकार को पत्र जारी करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार के गृह विभाग ने वर्ष 2001 में इस बारे में केंद्र को दी गई सहमति वापस ले ली है, जिसके तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सीबीआई को छत्तीसगढ़ में प्रकरणों की जांच के लिए अधिकृत करने की अधिसूचना जारी की गई थी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने आग्रह करते हुए सीबीआई को कोई भी नई प्रकरण नहीं लेने के लिए निर्देश देने को कहा है |

बता दें कि इस तरह की फैसले लेने वालों में छत्तीसगढ़ तीसरा राज्य है, इसे पहले पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में भी इस तरह की नियम लागू की जा चुकी है |

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