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बड़ी खबर : हाईकोर्ट में VVPAT से काउंटिंग को लेकर दायर याचिका खारिज, कांग्रेस ने लगाईं थी याचिका….कहा – चुनाव संबंधी मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं

मतदान के बाद अब मतगणना में गड़बड़ी की आशंका को लेकर कांग्रेस पार्टी की दायर याचिका को हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दी है | हाईकोर्ट ने चुनाव मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं होना बताया है | इससे पहले मतगणना में गड़बड़ी की आशंका को लेकर कांग्रेस पार्टी निर्वाचन आयोग में कई बार शिकायत कर चुकी है ।

कुछ दिनों पहले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर वीवीपैट से मतगणना कराने की अपील की गई थी, पार्टी ने आशंका जाहिए की है कि प्रदेश में मतगणना स्थलों में अधिकारियों द्वारा गड़बड़ी की जा सकती है। ऐसे अधिकारियों को मतगणना कार्य में शामिल न करने की मांग भी की है, साथ ही वीवीपैट से गिनती की मांग की थी | इस पर जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने मामले में सुनवाई करते हुए दोपहर में फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद अभी मामले में फैसला देते हुए याचिका को ख़ारिज कर दिया गया | कोर्ट की माने तो कोर्ट को चुनाव मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं होना बताया गया है | कांग्रेस की तरफ से विवेक तन्खा ने बहस की थी।

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