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बहुचर्चित जेम्स ज्वैलरी पार्क निर्माण पर हाईकोर्ट की सुनवाई, पीआईएल पर डिवीज़न बैंच का निर्णय…चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने आगामी आदेश तक लगाई रोक

जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के निर्माण पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. राजधानी रायपुर में कृषि उपज मंडी की जमीन जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के लिए आबंटित किए जाने के विरोध में लगी याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने अपने अंतरिम व्यवस्था में कहा है कि जब तक की कोर्ट की सामान्य कार्यवाही शुरू नहीं हो जाती, तब तक निर्माण कार्य शुरू न किया जाए, हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई को रेगुलर हियरिंग के लिए नियत करते हुए याचिका पक्ष को अंतरिम राहत प्रदान की है |

महाधिवक्ता कार्यालय ने आज हुई सुनवाई के बाद जारी अपने बयान में कहा है कि कोर्ट ने वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से इस प्रकरण की समुचित सुनवाई संभव नहीं होने की वजह से पूछा कि- कोर्ट का कामकाज सामान्य होने तक क्या पूरी प्रक्रिया को स्थिर रखा जा सकता है? इस पर जवाब देते हुए यह बताया गया कि किसी भी तरह का निर्माण कार्य प्रारंभ होने में कम से कम छह महीने से अधिक का समय लगना है, महाधिवक्ता ने कोर्ट को यह आश्वस्त किया कि आगामी छह महीनों तक किसी भी तरह का निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा. उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जब तक कोर्ट का कामकाज सामान्य नहीं हो जाता, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के निर्माण के संदर्भ में राज्य शासन की ओर से अन्य गतिविधियां शुरू की जा सकती है? इसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि- कोई भी कार्यवाही हाईकोर्ट के आदेश में ही अंतिम मानी जायेगी |

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