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पूर्व ADG जेल को भ्रष्टाचार के मामले में 5 साल जेल की सजा, विशेष अदालत ने सुनाई सजा, जानिए क्या है पूरा मामला

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में 2003 में हुए जेल भर्ती घोटाले में पूर्व एडीजी जेल राजेंद्र चतुर्वेदी को जिला कोर्ट ने 5 साल की सज़ा सुनाई है, इस मामले में 17 साल बाद फैसला आया, कोर्ट ने चतुर्वेदी पर जुर्माना भी लगाया है |

EOW को शिकायत मिली थी कि मध्य प्रदेश में जेल प्रहरी एवं लिपिक के पदों पर हुई भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है, आरोप था कि 16 लोगों से 13 लाख रुपए लिए गए थे, इस शिकायत EOW ने जांच शुरू की और फिर कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी, कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी, इस मामले की सुनवाई करते हुए EOW की स्पेशल कोर्ट ने तमाम गवाह, बयानों और सबूतों के आधार पर चतुर्वेदी को भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का दोषी माना और 5 साल की सजा सुना दी, उन पर 8.7 लाख का जुर्माना भी लगाया है, कोर्ट के सज़ा सुनाने के बाद आरोपी चतुर्वेदी को भोपाल सेंट्रल जेल भेज दिया गया |

ये है पूरा मामला
2003 में राजेन्द्र चतुर्वेदी जेल एडीजी थे, ईओडब्ल्यू की जांच में सामने आया कि चतुर्वेदी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए लिए थे, उनके खिलाफ तमाम सबूत जुटाने के बाद 2006 में ईओडब्ल्यू (EOW ) ने एफ आई आर दर्ज की, जब चतुर्वेदी इस भ्रष्टाचार के मामले में फंसे तो उन्होंने कई लोगों को चैक के जरिए पैसे वापस भी किए, यह सबूत ईओडब्ल्यू (EOW) के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा. जेल विभाग में कई लोगों को बिना मार्किंग और बिना योग्यता के भर्ती दे दी गयी थी |

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