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बिग ब्रेकिंग : महीनेभर बाद अमित जोगी जेल से आएंगे बाहर, अमित जोगी की हाईकोर्ट से जमानत मंजूर…आदेश हुआ जारी

महीनेभर बाद आखिरकार जोगी कांग्रेस के अध्यक्ष अमित जोगी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है | कुछ दिनों पहले मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था, हाईकोर्ट आज फैसला को सार्वजनिक करते हुए अमित जोगी को की जमानत याचिका मंजूर होने का आदेश जारी कर दिया है ।

बता दें कि तक़रीबन महीनेभर पहले बीजेपी नेत्री समीरा पैकरा की और से दर्ज एफआईआर पर गौरेला पुलिस ने अमित जोगी को मवाही सदन से गिरफ्तार किया था | समीरा ने अमित जोगी पर आरोप लगाया था कि वे चुनाव में गलत जन्म स्थान दर्शाया है, इसी के आधार पर एफआईआर दर्ज कराई गई | जिसके बाद लोवर कोर्ट और सेशन कोर्ट से अमित जोगी का जमानत याचिका ख़ारिज कर दी गई थी | अमित ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में जस्टिस आरसीएस सामंत की कोर्ट में जमानत याचिका प्रस्तुत की थी, हाईकोर्ट में अमित जोगी की ओर से जबलपुर के अधिवक्ता सुरेन्द्र सिंह और विवेक शर्मा ने की पैरवी की, बहस के दौरान अमित जोगी के अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि मामला पूरी तरह दस्तावेज पर आधारित है, साथ ही यह भी तर्क दिया गया था कि, यह वह प्रकरण है जिसमें समान मुद्दे पर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी और हाईकोर्ट ने याचिका ख़ारिज की थी। जिस मसले को हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है, उसी मसले पर FIR की गई है ।

कुछ दिन पहले इस पुरे मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था, जिसके बाद आज फैसला को सार्वजनिक करते हुए जमानत को मंजूरी देने संबधी आदेश जारी कर दिया गया |

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