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ब्रेकिंग : अब जनता नहीं पार्षद चुनेंगे महापौर, नगरीय निकाय एक्ट संशोधन को मिली मंज़ूरी….ताकतवर हुए पार्षद

मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया है, कैबिनेट ने नगरीय निकाय एक्ट में संशोधन को मंज़ूरी दे दी है, इसमें महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से किया जाएगा |
भोपाल में आज कमलनाथ कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें नगरीय निकाय एक्ट में बदलाव के फैसले पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी. इस बदलाव के बाद प्रदेश में महापौर और अध्यक्ष का चुनाव सीधे ना होकर अप्रत्यक्ष तरीके से होगा. यानि जनता सीधे महापौर को नहीं चुन पाएगी. पार्षदों के ज़रिए महापौर और अध्यक्ष चुने जाएंगे |

नगरीय निकाय की सीमा का परिसीमन भी 6 महीने की बजाय चुनाव के 2 महीने पहले पूरा होगा. कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लिया. इसमें आपराधिक छवि वाले पार्षदों के लिए 6 महीने की सज़ा और 25 हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा |

कमलनाथ ने खनिज परिवहन के परमिट शुल्क में बढ़ोतरी का फैसला भी किया है. इसके अलावा वो इंदौर-महू-मनमाड़ रेलवे लाइन बिछाने के लिए सरकार अंशदान देगी. इंडस्ट्रियल एरिया में रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए टेंडर बुलाए जाएंगे. साथ ही सस्ती बिजली उद्योगों तक देने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी कैबिनेट ने मंज़ूरी दे दी |

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