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पत्रकार की मौत मामले में इस निलंबित IAS अफसर को बड़ी राहत, जानिए क्या है पूरा मामला

कार की टक्कर से पत्रकार के मोहम्मद बशीर की मौत के मामले में आरोपित आईएएस अधिकारी श्रीराम वेंकटरमन को केरल हाई कोर्ट से भी राहत मिल गई है। दरअसल, हाई कोर्ट ने एक मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसमें श्रीराम वेंकटरमन को जमानत देने के निर्देश दिए गए थे। जस्टिस राजा विजय राघवन की पीठ ने केरल सरकार की याचिका पर वेंकटरमन को नोटिस जारी किया है  ।

इस मामले में अगली सुनवाई अब शुक्रवार को होगी । बता दें कि तिरुवनंतपुरम की न्यायिक प्रथम श्रेणी अदालत ने वेंकटरमन को इस मामले में मंगलवार को जमानत दे दी थी, जिसके खिलाफ केरल सरकार ने हाई कोर्ट में अपील की थी ।

केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित इस मामले में तीन अगस्त को वेंकटरमन की कार से कुचलकर मोटरसाइकिल सवार के. मोहम्मद बशीर (35 वर्ष) की मौत हो गई थी । मलयालम अखबार ‘सिराज’ के ब्यूरो प्रमुख के.मोहम्मद बशीर हादसे के दौरान काम से घर लौट रहे थे । हादसे में वेंकटरमन घायल हो गए थे। हादसे के दौरान वेंकटरमन हैदराबाद के एक क्लब में पार्टी के बाद लौट रहे थे। उनकी महिला मित्र दुबई स्थित कारोबारी की पत्नी और मॉडल वफा फिरोज भी घटना के समय कार में बैठी हुईं थीं। कार उन्हीं की थीं ।

पुलिस ने इस मामले में वेंकटरमन को गिरफ्तार किया था। उन पर नशे में गाड़ी चलाने का आरोप है। बाद में वेंकटरमन को निलंबित कर दिया गया था। इस मामले में विशेष जांच दल (SIT) का गठन भी किया गया है ।

हो चुके हैं निलंबित
सरकार इस मामले को गंभीरता से लेती है और इसी के मुताबिक श्री श्रीराम वी. आईएएस (केरल 2013) को अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम 3 (3) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है | |

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