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पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के बेटे पूर्व सांसद अभिषेक सिंह को हाईकोर्ट से मिला झटका….कोर्ट ने ठुकराई स्टे की मांग…पुलिस से मंगाई गई केस डायरी….डायरी मिलने के बाद होगी सुनवाई

अनमोल चिटफंड घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के बेटे पूर्व सांसद अभिषेक सिंह को हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है | कोर्ट ने अभिषेक सिंह के स्टे देने वाली मांग को ठुकरा दिया है | इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने पुलिस से केस डायरी मंगाई है, अब इस मामले की अगली सुनवाई केस डायरी आने के बाद की जाएगी |

बता दें कि अनमोल इंडिया चिटफंड घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के पुत्र पूर्व सांसद अभिषेक सिंह समेत 20 लोगों के खिलाफ अंबिकापुर की कोतवाली धोखाधड़ी का अपरध दर्ज किया गया है | अभिषेक सिंह, मधुसूदन यादव, समेत अन्य लोगों पर अनमोल इंडिया कंपनी का स्टार प्रचारक के रूप में कार्य करने का आरोप लगाया गया है।

इस मामले में अंबिकापुर के प्रेम सागर गुप्ता ने विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश परिवाद में बताया है कि अनमोल इंडिया कंपनी में उन्होंने 98876 निवेश किए थे। मियाद अवधि पूरी हो जाने के बावजूद उन्हें मूलधन तक वापस नहीं की गई। जिसके बाद अभिषेक सिंह, मधुसूदन यादव, नरेश डाकलिया आदि के खिलाफ धारा 420 34 तथा छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा दस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है ।

बता दें कि सुमेरपुर के रहने वाले ज्ञान दास एक चिंटफंड कंपनी अनमोल इंडिया में अभिकर्ता के तौर पर काम करता था। उसने अपना पैसा भी कंपनी में जमा कराया था लेकिन समय पूरा होने के बाद भी कंपनी से उसे रकम वापस नहीं मिली। जिसके बाद उन्होंने जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश बीपी वर्मा की अदालत में परिवाद दायर किया था |

ज्ञान दास ने परिवाद में पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, राजनांदगांव के पूर्व महापौर नरेश डाकलिया, पूर्व सांसद मधुसूदन यादव सहित 20 अन्य लोगों के खिलाफ कंपनी से सांठगांठ और धोखाधड़ी में संलिप्तता का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये सब कंपनी के संचालक मंडल में शामिल थे, और कंपनी के प्रचार प्रसार भी किये थे |

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