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अमन सिंह मानहानि केस में कोर्ट ने लगाई पत्रकार गिरीराज शर्मा की सजा पर रोक…..30 जून को होगी अब अगली सुनवाई

रायपुर कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह के मानहानि केस मामले में पत्रिका के तत्कालीन संपादक गिरिराज शर्मा को सुनाई गई सजा पर रोक लगा दिया गया है | अब इस मामले में सुनवाई 30 जून को होगी |

बता दें कि 30 मई को रायपुर कोर्ट में जस्टिस विनय प्रधान कि कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई जहां कोर्ट ने पत्रिका के तत्कालीन संपादक गिरिराज शर्मा और आरपी सिंह की मौजूदगी में कोर्ट ने 6-6 महीने की दोनों को कैद की सजा सुनाई गया था, साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना जमा करने का आदेश दिया गया था, वही इस फैसले पर रोक लगाने के लिए रायपुर कोर्ट ने संपादक गिरिराज शर्मा और आरपी सिंह को 15 का समय दिया गया था |

तत्कालीन संपादक गिरिराज शर्मा के वकील आनंद मोहन सिंह और पीयूष भाटिया ने निचली अदालत के फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसकी सुनवाई करते हुए एडीजे ने सजा पर रोक लगाई है. प्रकरण की अगली सुनवाई 30 जून को होगी |

बता दें कि 30 अक्टूबर 2013 में पत्रिका ने अपनी एक खबर में यह प्रकाशित किया था कि बीजेपी के चुनाव हारने के बाद अमन कुमार सिंह और उनकी पत्नी दुबई भाग सकते हैं, अमन सिंह और उनकी पत्नी पर आय से अधिक संपत्ति होने की बात कहा गया था, खबर प्रकाशित होने के बाद अमन कुमार सिंह ने अखबार के तत्कालीन संपादक गिरीराज शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता आर पी सिंह और टिकेंद्र ठाकुर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था |

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